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हाईकोर्ट ने किशोरी के साथ मारपीट व उत्पीड़न में निलंबित सिविल जज को बर्खास्त किया

हाईकोर्ट ने किशोरी के साथ मारपीट व उत्पीड़न मामले में निलंबित सिविल जज दीपाली शर्मा को बर्खास्त कर दिया है। उच्च न्यायालय की संस्तुति के बाद राज्यपाल ने बर्खास्तगी आदेश पर मुहर लगा दी है। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी द्वारा 21 अक्टूबर को यह आदेश जारी किया गया है।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Tue, 27 Oct 2020 10:05 PM (IST)Updated: Tue, 27 Oct 2020 10:05 PM (IST)
हाईकोर्ट ने किशोरी के साथ मारपीट व उत्पीड़न में निलंबित सिविल जज को बर्खास्त किया
हाईकोर्ट ने किशोरी के साथ मारपीट व उत्पीड़न में निलंबित सिविल जज को बर्खास्त किया

नैनिताल, जेएनएन : हाईकोर्ट ने किशोरी के साथ मारपीट व उत्पीड़न मामले में निलंबित सिविल जज दीपाली शर्मा को बर्खास्त कर दिया है। उच्च न्यायालय की संस्तुति के बाद राज्यपाल ने बर्खास्तगी आदेश पर मुहर लगा दी है। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी द्वारा 21 अक्टूबर को यह आदेश जारी किया गया है। हरिद्वार में सिविल जज के खिलाफ पॉस्को की धारा में मुकदमा दर्ज हुआ था।

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2018 में न्यायिक निर्देशों के पालन में संयुक्त टीम ने हरिद्वार की तत्कालीन सिविल जज सीनियर डिवीजन दीपाली शर्मा के आवास पर छापा मारा था। न्यायिक अधिकारी के आवास पर एक नाबालिग बालिका मिली थी। जिसके शरीर पर चोट के 20 निशान पाए जाने का दावा अभियोजन पक्ष ने किया था।

अभियोजन पक्ष के अनुसार आरोपित न्यायिक अधिकारी ने अप्रैल 2015 से जनवरी 2018 तक नाबालिग बालिका का मानसिक व शारीरिक शोषण लोक सेवक होते हुए किया था। घटना के संबंध में सिडकुल थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचना अधिकारी ने जांच के बाद 20 अप्रैल 2018 को महिला न्यायिक अधिकारी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था।


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