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हाईकोर्ट ने रद किया टीएचडीसी हाईड्रो कॉलेज के प्रोफेसर सिंह का निष्कासन

हाई कोर्ट ने उत्तराखंड तकनीकी विवि से संबद्ध टीएचडीसी हाइड्रो कॉलेज प्रो. एके सिंह को बड़ी राहत प्रदान करते हुए उनका निदेशक द्वारा किया गया निष्कासन निरस्त कर दिया है।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Sat, 04 May 2019 07:15 PM (IST)Updated: Sat, 04 May 2019 07:15 PM (IST)
हाईकोर्ट ने रद किया टीएचडीसी हाईड्रो कॉलेज के प्रोफेसर सिंह का निष्कासन
हाईकोर्ट ने रद किया टीएचडीसी हाईड्रो कॉलेज के प्रोफेसर सिंह का निष्कासन

नैनीताल, जेएनएन : हाई कोर्ट ने उत्तराखंड तकनीकी विवि से संबद्ध टीएचडीसी हाइड्रो कॉलेज प्रो. एके सिंह को बड़ी राहत प्रदान करते हुए उनका निदेशक द्वारा किया गया निष्कासन निरस्त कर दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद प्रो. सिंह ने कॉलेज में ज्वाइन भी कर लिया है। प्रो. सिंह पर उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना के आरोप लगे थे। प्रो. सिंह ने याचिका दायर कर अपने निष्कासन आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी।

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कहा कि वह कॉलेज के स्थाई प्रोफेसर नियुक्त हैं जबकि उनका निष्कासन संविदा में नियुक्त निदेशक जीएस तोमर द्वारा किया गया है। यहां बता दें कि प्रो सिंह से संंबंधित मामला पूर्व में हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति एनएस धानिक की खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद प्रो. सिंह का निष्कासन आदेश रद कर दिया। इस आदेश के बाद प्रो सिंह को बड़ी राहत मिली। 

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