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हाईकोर्ट ने गदरपुर हाईवे के किनारे से अतिक्रमण हटाने के दिए निर्देश, प्रगति रिपोर्ट भी देना होगा

हाई कोर्ट ने गदरपुर में नेशनल हाइवे के दोनों तरफ हुए अतिक्रमण के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अतिक्रमणकारी अशोक स्वीट्स को 31 मार्च तक अतिक्रमण हटाने को कहा है ।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Thu, 14 Mar 2019 04:59 PM (IST)Updated: Thu, 14 Mar 2019 04:59 PM (IST)
हाईकोर्ट ने गदरपुर हाईवे के किनारे से अतिक्रमण हटाने के दिए निर्देश, प्रगति रिपोर्ट भी देना होगा
हाईकोर्ट ने गदरपुर हाईवे के किनारे से अतिक्रमण हटाने के दिए निर्देश, प्रगति रिपोर्ट भी देना होगा

नैनीताल, जेएनएन । हाई कोर्ट ने ऊधमसिंह नगर जिले के गदरपुर में नेशनल हाईवे के दोनों ओर अतिक्रमण मामले में सुनवाई करते हुए अतिक्रमणकारी अशोक स्वीट्स को 31 मार्च तक अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं। नहीं हटाने पर प्रशासन से अतिक्रमण हटाकर उसकी प्रगति रिपोर्ट तीन अप्रैल को कोर्ट में पेश करने को कहा है।
गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति एनएस धानिक की खंडपीठ में गदरपुर निवासी यशपाल वर्मा की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में कहा गया था कि गदरपुर में नेशनल हाइवे के दोनों ओर लोगों द्वारा फड़ खोखे व दुकानें खोलकर अतिक्रमण किया गया है। आवागमन का रास्ता भी घेर लिया है, जिससे राहगीरों को पैदल चलना मुश्किल हो गया है। याचिका में अतिक्रमणकारियों को हटाने की मांग की गई। हाई कोर्ट ने पिछले साल 16 अगस्त को आदेश पारित कर 12 मार्च 2019 तक अतिक्रमण हटाने को कहा था। लेकिन गुलाम घोष व अशोका स्वीट्स द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया गया। दोनों ने हाई कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर अतिक्रमण हटाने के लिए समय मांगा था। कोर्ट ने 31 मार्च तक अतिक्रमण हटाने के लिए समय दिया है।

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