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हाईकोर्ट ने पूछा, रोडवेज कर्मचारियों को चार माह का वेतन अभी तक क्यों नहीं दिया गया

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने रोडवेज कर्मचारी यूनियन की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से पूछा है कि रोडवेज कर्मचारियों को चार माह का वेतन अभी तक क्यों नहीं दिया गया। कोर्ट ने इस पर दस दिन के भीतर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Fri, 16 Oct 2020 04:23 PM (IST)Updated: Fri, 16 Oct 2020 04:23 PM (IST)
हाईकोर्ट ने पूछा, रोडवेज कर्मचारियों को चार माह का वेतन अभी तक क्यों नहीं दिया गया
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने रोडवेज कर्मचारी यूनियन की जनहित याचिका पर सुनवाई की।

नैनीताल, जेएनएन : उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने रोडवेज कर्मचारी यूनियन की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से पूछा है कि रोडवेज कर्मचारियों को चार माह का वेतन अभी तक क्यों नहीं दिया गया। कोर्ट ने इस पर दस दिन के भीतर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। जबकि परिसंपत्तियों के बंटवारे के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। पूर्व में कोर्ट ने यूपी सरकार को परिसंपत्तियों के बंटवारे का 27.63 करोड़ रुपये उत्तराखंड को चार सप्ताह में भुगतान करने दे को कहा था , यूपी सरकार में प्रार्थना पत्र दाखिल कर इस आदेश पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है। कोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता से अगली तिथि तक जवाब पेश करने को कहा है ।

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शुक्रवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश रवि कुमार मलिमठ व न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी की खण्डपीठ में रोडवेज कर्मचारी यूनियन की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई।सुनवाई के दौरान यूनियन के अधिक्तका ने कोर्ट के सम्मुख यह भी यह भी तथ्य उठाया कि मुख्यमंत्री की तरफ से जून में कर्मचारियों के वेतन हेतु 18 करोड़ रुपये देने की घोषणा भी की गई थी परन्तु अभी तक उक्त राशि नही दी गयी। यूनियन की तरफ से जनहित याचिका दायर कर कहा है कि उनको निगम द्वारा समय पर वेतन व अन्य भत्ते नहीं दिया जा रहा है। न ही सरकार यूपी से पुराना पैसा वापस ले रही है।


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