हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा, एनआईटी श्रीनगर गढ़वाल किन-किन बुनियादी सुविधाओं की है जरूरत
हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान एनआईटी को सुमाड़ी श्रीनगर गढ़वाल से जयपुर राजस्थान शिफ्ट करने के मामले में सोमवार को सुनवाई की।
नैनीताल, जेएनएन : हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान एनआईटी को सुमाड़ी श्रीनगर गढ़वाल से जयपुर राजस्थान शिफ्ट करने के मामले में सोमवार को सुनवाई की। प्रौद्योगिकी संस्थान एनआईटी को सुमाड़ी श्रीनगर गढ़वाल से जयपुर राजस्थान शिफ्ट करने के मामले में सोमवार को सुनवाई की। मामले में कोर्ट ने याचिकाकर्ता को गुरुवार तक शपथपत्र पेश कर यह बताने को कहा है कि सुमाड़ी में एनआईटी के लिए किन-किन बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकता है।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि एनआईटी अब सुमाड़ी में ही खोली जा रही है, जिसका शिलान्यास किया जा चुका है। काॅलेज के पूर्व छात्र जसवीर सिंह ने हाईकोट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि संस्थान को बने नौ साल हो गए हैं लेकिन अब तक स्थाई कैम्पस नहीं मिला। छात्र काफी लंबे समय से स्थाई कैम्पस की मांग कर रहे हैं मगर सरकार उनकी मांग की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है साथ ही वो अभी जिस जगह पढ रहे हैं वो भवन भी जर्जर हालत में है। जहां कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। एक छात्र की मौत भी हो चुकी है । उसके बाद सरकार एनआईटी को जयपुर राजस्थान ले जाना चाहती है। जिसके बाद हाइकोर्ट ने याचिकाकर्ता को गुरुवार तक शपथपत्र पेश कर यह बताने को कहा है कि सुमाड़ी में एनआईटी के लिए किन-किन बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकता है।