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आवारा कुत्तों, बंदरों के आतंक पर हाईकोर्ट गंभीर, सरकार से मांगा जवाब

हार्इकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवार्इ की और सरकार से दो हफ्ते के अंदर जवाब तलब किया। यह याचिका आवारा कुत्तों, बंदर और लंगूरों के आतंक से निजात दिलाने को लेकर दायर की गर्इ थी।

By Sunil NegiEdited By: Published: Thu, 10 Aug 2017 05:28 PM (IST)Updated: Thu, 10 Aug 2017 09:07 PM (IST)
आवारा कुत्तों, बंदरों के आतंक पर हाईकोर्ट गंभीर, सरकार से मांगा जवाब
आवारा कुत्तों, बंदरों के आतंक पर हाईकोर्ट गंभीर, सरकार से मांगा जवाब

नैनीताल, [जेएनएन]: हाईकोर्ट ने राज्य में आवारा कुत्तों, बंदर और लंगूरों के आतंक से निजात दिलाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार से दो हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने को कहा है। 

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दरअसल, नैनीताल निवासी अधिवक्ता गिरीश चंद्र खोलिया ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि प्रदेश में कुत्तों, बंदर और लंगूरों का आतंक व्याप्त है। कुत्तों ने हजारों लोगों को काट लिया है। हाल ही में नैनीताल में कुत्तों के झुंड के पीछे पड़ने के बाद डरी बच्ची दीवार से नीचे जा गिरी और उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। इस आतंक की वजह से लोगों को आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार इस समस्या से निपटने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है। सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं नहीं होने के कारण पीडि़तों को निजी अस्पतालों में उपचार कराना पड़ रहा है। 

इस मामले पर सुनवार्इ करते हुए मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति केएम जोसफ और न्यायमूर्ति आलोक सिंह की खंडपीठ ने सरकार से दो हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल को कहा। 
एक दिन में चार पहुंचे अस्पताल 

सरोवरनगरी में बुधवार को चार लोगों को आवारा कुत्तों ने काटा। चारों को अस्पताल में उपचार कराना पड़ा। अस्पताल से मिली जानकारी के अनुसार निखिलेश पुत्र बसंत उपाध्याय निवासी मल्लीताल, अनुपमा पुत्री विवेक कुलकर्णी निवासी स्टाफ हाउस, अजय पुत्र मुकुल निवासी सात नंबर और पूरन सिंह पुत्र लखन सिंह निवासी बेतालघाट को आवारा कुत्तों ने हमला कर जख्मी कर डाला।

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