हाईकोर्ट ने कहा...तो इस गति से प्रवासियों को लाने में 50 दिन लग जाएंगे
हाईकोर्ट ने कोरोनावायरस के कारण जारी लॉकडाउन के दौरान देश के विभिन्न राज्यों में फंसे उत्तराखंड के प्रवासियों को वापस लाने संबंधी दायर जनहित याचिका पर की।
नैनीताल, जेएनएन : हाईकोर्ट ने कोरोनावायरस के कारण जारी लॉकडाउन के दौरान देश के विभिन्न राज्यों में फंसे उत्तराखंड के प्रवासियों को वापस लाने संबंधी दायर जनहित याचिका पर की। इस दौरान सरकार की ओर से जबाव दाखिल करने के लिए समय मांगा गया। जिसे कोर्ट ने मंजूर करते हुए राज्य व केंद्र सरकार से 29 मई तक विस्तृत जवाब पेश करने को कहा है। कोर्ट ने प्रवासियों को लाने में हो रहे विलम्ब पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकार कह रही है कि अभी प्रतिदिन दो हजार लोग वापस लाये जा रहे हैं और अभी एक लाख से अधिक लोग वापस लाये जाने हैं , तो इस गति से सभी लोंगों को लाने में 50 दिन लग जाएंगे।
बुधवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खण्डपीठ में पूर्व मंत्री व धनोल्टी विधायक प्रीतम सिंह की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई।पिछली तिथि को कोर्ट ने राज्य व केंद्र सरकार से पूछा था कि प्रवासियों को लाने में सरकार देरी क्यों कर रही है जबकि लाखों लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है केंद्र की तरफ से असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल राकेश थपलियाल ने कोर्ट को बताया कि केंद्र सरकार पहली जून से अमृतसर हरिद्वार व दिल्ली हरिद्वार ट्रेन चलाने जा रही है। साथ ही कुछ और ट्रेन भी चलाई जाएंगी। राज्य की तरफ से मुख्य स्थायी अधिवक्ता परेश त्रिपाठी ने भी कोर्ट को अवगत कराया कि प्रवासियों को उनके गन्तव्य स्थानों तक पहुचाने के लिए राज्य सरकार ने 1000 बसों का इंतेजाम किया गया है। अगली सुनवाई 29 मई नियत की है।
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