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सल्‍ट में सड़क निर्माण के लिए संरक्ष‍ित पेड़ों को काटे जाने के खिलाफ दायर याचिका पर हुई सुनवाई

हाइकोर्ट ने अल्मोड़ा के सल्ट ब्लॉक में धोराणी तया सड़क के निर्माण में संरक्षित प्रजाति के 224 पेड़ काटे जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सोमवार को सुनवाई की।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Mon, 13 Jul 2020 04:03 PM (IST)Updated: Mon, 13 Jul 2020 04:03 PM (IST)
सल्‍ट में सड़क निर्माण के लिए संरक्ष‍ित पेड़ों को काटे जाने के खिलाफ दायर याचिका पर हुई सुनवाई
सल्‍ट में सड़क निर्माण के लिए संरक्ष‍ित पेड़ों को काटे जाने के खिलाफ दायर याचिका पर हुई सुनवाई

नैनीताल, जेएनएन : हाइकोर्ट ने अल्मोड़ा के सल्ट ब्लॉक में धोराणी तया सड़क के निर्माण में संरक्षित प्रजाति के 224 पेड़ काटे जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सोमवार को सुनवाई की। मामले में कोर्ट ने अंतिम सुनवाई के लिए मंगलवार 14 जुलाई की तिथि नियत की है। सोमवार को एसडीएम व वन विभाग की तरफ से शपथपत्र पेश किया गया जिसमें कहा गया है कि मामले की जांच पटवारी से हटाकर रेगुलर पुलिस को सौप दी है और जांच जारी है। दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है तथा रोड के निर्माण में पेड़ काटे गए हैं जो अभी भी वैसे ही पड़े हुए हैं। 

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मुख्य न्यायधीश रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ में सल्ट निवासी खुशाल सिंह रावत की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता के अनुसार सल्ट ब्लाक अल्मोड़ा में धराणी से तया तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य चल रहा है । जिसमें ठेकेदार द्वारा 224 हरे पेड़ काट दिए गए हैं। जिसकी शिकायत जिला प्रशाशन से की और प्रशाशन ने  अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया  जांच करने के लिए  पटवारी को दे दी। याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि शिकायत करने पर उनको जान से मारने की धमकी भी दी है और दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करने और प्रकरण की पूरी जांच रेगलूर पुलिस से कराने की मांग की है।

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