scholarship scam छात्रवृत्ति घोटाला में समाज कल्याण विभाग के संयुक्त निदेशक नौटियाल की याचिका पर सुनवाई पूरी
छात्रवृत्ति घोटाला मामले में समाज कल्याण विभाग के संयुक्त निदेशक गीताराम नौटियाल की गिरफ्तारी पर रोक लगाने संबंधी याचिका पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया है।
नैनीताल, जेएनएन : हाई कोर्ट ने बहुचर्चित छात्रवृत्ति घोटाला मामले में आरोपित समाज कल्याण विभाग के संयुक्त निदेशक गीताराम नौटियाल की गिरफ्तारी पर रोक लगाने संबंधी याचिका पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया है। जबकि घोटाले की सीबीआइ जांच को लेकर राज्य आंदोलनकारी रवींद्र जुगरान की जनहित याचिका पर उनके अधिवक्ता ने अदालत से आग्रह किया है कि जब तक जांच चल रही है या कोर्ट से अंतिम निर्णय नहीं आ जाता तब तक आरोपित अधिकारियों व कॉलेजों से बजट लेकर रिकॉर्ड में ले लिया जाए। कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को करेगा।
सोमवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में घोटाले की जांच कर रही एसआइटी ने प्रगति रिपोर्ट पेश की। जिसमें कहा गया है कि एक अधिकारी के खिलाफ अभियोजन के लिए शासन से अनुमति नहीं मिली है। जबकि आरोपित गीताराम नौटियाल गैरजमानती वारंट जारी होने के बाद भी जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। एसआइटी ने देहरादून व हरिद्वार के 120 कॉलेजों की जांच होने के साथ ही राज्य के अन्य जिलों में जांच जारी होने व समाज कल्याण विभाग के जानकारी नहीं देने की रिपोर्ट कोर्ट में दी। कोर्ट ने रिपोर्ट को रिकार्ड में लेते हुए सचिव समाज कल्याण को 14 अक्टूबर को कोर्ट में उपस्थित रहने को कहा है। साथ ही यह बताने को भी कहा है कि अधिकारियों के खिलाफ जांच की संस्तुति क्यों नहीं दी जा रही है और जांच अधिकारी को जानकारी मुहैया क्यों नही कराई जा रही है, इसकी रिपोर्ट कोर्ट में दी जाए। उल्लेखनीय है कि राज्य में करीब पांच सौ करोड़ के छात्रवृत्ति घोटाले की जांच एसआइटी कर रही है।