फैक्ट्रियों से फैल रहे प्रदूषण को लेकर दायर याचिका पर हुई सुनवाई, जानिए कोर्ट ने क्या कहा
हाई कोर्ट ने प्रदेश में प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों सम्बंधित जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अगली सुनवाई के लिए बुधवार को नियत की है।
नैनीताल, जेएनएन । हाई कोर्ट ने प्रदेश में फैक्ट्रियों द्वारा केंद्रीय पर्यावरण प्रदूषण बोर्ड के मानक पूरा नहीं करने व प्रदूषण फैलाने सम्बंधित जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अगली सुनवाई के लिए बुधवार की तिथि नियत की है ।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति एनएस धानिक की खंडपीठ में ऊधमसिंह नगर निवासी हिमांशु चंदोला की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से मौखिक रूप से अवगत कराया गया कि प्रदूषण बोर्ड द्वारा अभी तक मानक पूरा नहीं करने वाली फैक्ट्रियों को चिन्हित कर लगभग 20 प्रतिशत या 130 फैक्ट्रियों को बंद करने का नोटिस जारी कर दिया गया। अभी प्रशासन चुनाव में लगे होने के कारण आगे की कार्यवाही नहीं की जा सकती है। इस पर सरकार ने अगले वुधवार तक का समय मांगा है। पूर्व में कोर्ट ने केंद्रीय पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड से प्रदेश की सभी फैक्ट्रियों की लिस्ट मांगी थी जिसमें कहा गया था कि प्रदेश की 30 से 35 फैक्ट्रियां ऐसी हैं जो केंद्रीय पर्यावरण प्रदूषण के मानक पूरा नहीं करती हैं। इस रिपोर्ट पर राज्य सरकार को निर्देश दिए थे कि वे इस पर कार्यवाही करे।
प्रदूषण के कारण खेती लायक भी नहीं बची है भूमि
ऊधमसिंह नगर में लगभग 27, 28 इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिनके द्वारा वायु व जल प्रदूषण फैलाया जा रहा है। जिससें कई लोगों की मौत भी हो गई है। याचिका में कहा कि वहां की भूमि कृषि लायक भी नहीं रह गई है। वहां का सारा पानी खेतों व नदियों में बहाया जा रहा है जिससे वहां की नदी भी दूषित हो रहा है।
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