ऋषिगंगा पाॅवर प्रोजेक्ट को बन्द करने को लेकर दायर याचिका पर हुई सुनवाई, जेएनएन NIANITAL NEWS
हाई कोर्ट ने ऋषिगंगा पाॅवर प्रोजेक्ट को बन्द करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते सुनवाई की।
नैनीताल, जेएनएन : ऋषिगंगा पाॅवर प्रोजेक्ट को बन्द करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर बुधवार को हाई कोर्ट में सुनवाई की। कोर्ट ने जिलाधिकारी चमोली व राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को संयुक्त रूप से मौका मुआयना कर यह बताने को कहा है कि प्रोजेक्ट से पर्यावरण को कितना नुकसान हो रहा है। कोर्ट ने इसकी रिपोर्ट दो सप्ताह के भीतर पेश करने को कहा है। साथ ही प्रोजेक्ट संचालक कम्पनी को निर्देश दिए हैं कि अगली तिथि तक वहां कोई भी विस्फोट ना करें। इस मामले में सरकार से भी जवाब पेश करने को कहा गया है।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खण्डपीठ में कुंदन सिंह निवासी ऋणी गॉव चमोली की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। जिसमें कहा गया है कि उनके वहां पिछले दस सालो से ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट चल रहा है। इस प्रोजेक्ट के लगने से पर्यावरण को नुकसान हो है और नन्दादेवी बायोस्फीयर भी प्रभावित हो रहा है। यही नहीं कम्पनी ने ऋणी गांव के लोगों का भुगतान भी नहीं किया है। याचिकाकर्ता ने इस प्रोजेक्ट को बन्द करने की मांग की है।
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