स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए पेंशन में कटौती मामले की सुनवाई अब 20 जुलाई को
उच्च न्यायालय ने राज्य के सेवानिवृत्त कर्मचारियों से स्वास्थ्य बीमा के नाम पर जबरन उनकी पेंशन से हर माह पैसा वसूलने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी। याचिका हरादून निवासी गणपत सिंह बिष्ट व अन्य ने दाखिल की है।
जागरण संवाददाता, नैनीताल : उच्च न्यायालय ने राज्य के सेवानिवृत्त कर्मचारियों से स्वास्थ्य बीमा के नाम पर जबरन उनकी पेंशन से हर माह पैसा वसूलने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी। बुधवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में देहरादून निवासी गणपत सिंह बिष्ट व अन्य की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई।
जिसमें कहा गया है कि राज्य सरकार ने स्वाथ्य बीमा के नाम पर उनकी अनुमति के बिना 21 दिसंबर 2020 को शासनादेश जारी कर उनकी पेंशन से जवनरी 2021 से अनिवार्य कटौती भी शुरू कर दी है। पेंशन उनकी व्यक्तिगत संपत्ति है। सरकार इस तरह की कटौती नहीं कर सकती। यह असंवैधानिक है। जबकि पूर्व में बीमा खर्च सरकार खुद वहन करती थी। याचिका में पूर्व व्यवस्था लागू करने की मांग की गई है।
पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने कही थी ये बात
बीते गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ 14 जुलाई स्वास्थ्य सचिव को 14 जुलाई तक विस्तृत जवाब पेश करने को कहा था। याचिकर्ताओं का कहना है कि पेंशन उनकी व्यक्तिगत सम्पति है, सरकार इस पर इस तरह की कटौती नहीं कर सकती, यह असंवैधानिक है। पूर्व में यह व्यवस्था थी कि कर्मचारियों का स्वास्थ्य बीमा सरकार खुद वहन करती थी, परन्तु अब सरकार उनके पेंशन से स्वास्थ्य बीमा के नाम पर हर महीने पैसा काट रही है। लिहाजा इस सम्बंध में जारी पूर्व व्यवस्था को लागू किया जाय।