एनएच मुआवजा घोटाला: आज होगी डीपी सिंह की याचिका पर सुनवार्इ
हार्इकोर्ट ने एनएच मुआवजा घोटाला मामले में डीपी सिंह की याचिका पर सुनवार्इ करते हुए अगली सुनवार्इ की ताीख 20 मार्च नियत की है।
नैनीताल, [जेएनएन]: हाई कोर्ट ने एनएच 74 के मुख्य आरोपी डीपी सिंह की एक अन्य याचिका पर सुनवार्इ की। जिसके बाद न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की एकलपीठ ने अगली सुनवाई आज होगी।
मामले के अनुसार इसी साल एसआइटी ने डीपी सिंह पर आरोप तय किया था कि डीपी सिंह ने प्रिया शर्मा और सुधीर चावला के साथ देवरिया किच्छा में खसरा नंबर 271, 272 और 273 का इकरारनामा सतनाम सिंह के साथ किया था। ये इकरारनामा गलत भूमि का मुआवजा लेने के लिए किया गया था, जबकि ये खसरा नंबर साल 2014 में नेशनल हाइवे द्वारा पहले अधिकृत कर लिया था।
इसके बाद तत्कालीन भूमि अध्यापित के साथ प्रिया शर्मा और सुधीर चावला के मध्य भूमि का मुआवजा 6 हजार वर्गप्रति मीटर करने के लिए पत्राचार हुआ। जबकि सतनाम सिंह का कहना था कि ये पत्राचार डीपी सिंह प्रिया शर्मा और सुधीर चावला के बीच हुआ। उन्होंने भूमि के रेट बढ़ाने के लिए कोई पत्राचार नहीं किया।
इकरारनामे की शर्तों के अनुसार भूमि का मुआवजा द्वितीय पक्ष यानी प्रिया शर्मा और सुधीर चावला को दिया जाना था। इसी संबंध में डीपी सिंह के खिलाफ विभिन्न धाराओं में एसआइटी ने एफआइआर 28 जनवरी 2018 को दर्ज की। अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर की, जबकि वे पहले से ही जेल में है।
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