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हरिद्वार जिला पंचायत अध्यक्ष को अयोग्य घोषित करने वाली याचिका पर हुई सुनवाई, हाईकोर्ट ने ये कहा

हाईकोर्ट ने हरिद्वार जिला पंचायत अध्यक्ष को अयोग्य घोषित करने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की । पिछली तिथि को कोर्ट ने सरकार से जवाब पेश करने को कहा था परन्तु अभी तक जवाब पेश नहीं करने पर 48 घण्टे के भीतर जवाब पेश करने को कहा है।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Tue, 22 Sep 2020 05:53 PM (IST)Updated: Tue, 22 Sep 2020 05:53 PM (IST)
हरिद्वार जिला पंचायत अध्यक्ष को अयोग्य घोषित करने वाली याचिका पर हुई सुनवाई, हाईकोर्ट ने ये कहा
हाईकोर्ट ने हरिद्वार जिला पंचायत अध्यक्ष को अयोग्य घोषित करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की ।

नैनीताल, जेएनएन : हाईकोर्ट ने हरिद्वार जिला पंचायत अध्यक्ष को अयोग्य घोषित करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की । पिछली तिथि को कोर्ट ने सरकार से जवाब पेश करने को कहा था, परन्तु अभी तक जवाब पेश नहीं करने पर कोर्ट ने 48 घण्टे के भीतर जवाब पेश करने को कहा है। अगली सुनवाई 24 सितम्बर की तिथि नियत की है।

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कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवि कुमार मलिमथ एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ में हरिद्वार निवासी अरविंद कुमार की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। जिसमें कहा है कि जिला पंचायत अध्यक्ष सुभाष वर्मा का नाम आसफनगर गांव की मतदाता सूची में दर्ज है। यह गांव नगर निगम हरिद्वार में शामिल किया जा चुका है, इसलिए उनकी अध्यक्षता निरस्त की जाए। हाईकोर्ट ने सरकार के ‌हरिद्वार नगर निगम के विस्तार करने सम्बन्धित शासनादेश को पूर्व में ही निरस्त कर दिया था परन्तु राज्य सरकार ने इस आदेश को सर्वोच्च न्यायलय में एसएलपी दायर कर चुनोती दी। सर्वोच्च न्यायलय ने हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी थी।


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