प्रतिष्ठित शेरवुड कॉलेज के प्रिंसपल की नियुक्ति मामले में हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, जानिए क्या हुआ
हाई कोर्ट ने नैनीताल के प्रतिष्ठित शेरवुड कालेज में प्रिंसिपल की नियुक्ति के मामले पर सुनवाई करते हुए अगली सुनवाई के लिए 11 जनवरी की तिथि नियत की है। सोमवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवि मलिमठ व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खण्डपीठ में मामले की सुनवाई हुई।
नैनीताल, जेएनएन : हाई कोर्ट ने नैनीताल के प्रतिष्ठित शेरवुड कालेज में प्रिंसिपल की नियुक्ति के मामले पर सुनवाई करते हुए अगली सुनवाई के लिए 11 जनवरी की तिथि नियत की है। सोमवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवि मलिमठ व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खण्डपीठ में मामले की सुनवाई हुई। लखनऊ डायसिस ने भी अब विवाद में एंट्री की है।
पिछली सुनवाई के दौरान प्रिंसिपल अमनदीप संधू की प्रार्थना पत्र पेश कर कहा है कि आगरा डायसिस ने गलत तरीके से कोर्ट से प्रोटेक्शन ले लिया था । उनको पहले याचिका में पक्षकार बनाया गया, बाद में उन्हें हटा दिया गया जबकि वे स्वयं पीड़ित पक्षकार है। उन्होंने अपने प्रार्थना पत्र में यह भी कहा है कि आगरा डायसिस वर्तमान में रजिस्टर्ड नहीं है, यह मामला सिविल कोर्ट ने चल रहा है।
इसके अलावा एक केस की एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है । आगरा डायसिस ने अमनदीप संधू को प्रिंसिपल पद से हटाकर धीरज इमेन्युअल को काॅलेज का कार्यवाहक प्रिंसिपल नियुक्त कर दिया था,परन्तु स्कूल में उनको नहीं घुसने दिया जिस पर आगरा डायसिस ने हाईकोर्ट में सुरक्षा हेतु याचिका दायर की। इधर लखनऊ डायसिस का कहना है कि यह संपत्ति उनकी है। आगरा डायसिस का दावा झूठा है।