हाई कोर्ट ने कहा विधायक देशराज के जाति प्रमाण पत्र मामले में 31 तक लें निर्णय NAINITAL NEWS
हाई कोर्ट ने झबरेड़ा से भाजपा विधायक देशराज कर्णवाल के जाति प्रमाण पत्र के मामले में जिलास्तरीय स्क्रूटनी कमेटी को 31 अगस्त तक जांच पूरी कर निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं।
नैनीताल, जेएनएन : हाई कोर्ट ने झबरेड़ा से भाजपा विधायक देशराज कर्णवाल के जाति प्रमाण पत्र के मामले में जिलास्तरीय स्क्रूटनी कमेटी को 31 अगस्त तक जांच पूरी कर निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने इस आदेश के साथ ही जनहित याचिका को निस्तारित कर दिया है।
सोमवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में हरिद्वार निवासी विपिन तोमर की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में कहा गया था कि विधायक देशराज का जाति प्रमाण पत्र फर्जी है। जिस क्षेत्र से विधायक हैं, वह आरक्षित सीट है, लिहाजा फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर उनकी विधानसभा की सदस्यता समाप्त की जाए। साथ ही जाति प्रमाण पत्र की जांच की मांग की थी। खंडपीठ ने इस मामले में सरकार से जवाब मांगा था। सोमवार को मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जांच कमेटी से जाति प्रमाण पत्र से संबंधित मामले की 31 अगस्त तक जांच पूरी कर निर्णय लेने निर्देश दिए हैं। साथ ही जनहित याचिका को निस्तारित कर दिया है।
हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत : कर्णवाल
विधायक देशराज ने बयान जारी कर हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। कहा कि कोर्ट के फैसले के बाद पिछले 14 साल से मैं जाति का दंश झेल रहा था, वह समाप्त होगा। विधायक ने मुख्यमंत्री व विधानसभाध्यक्ष से उनके नाम देशराज कर्णवाल के पूर्व जाति से भी संबोधन करने का आग्रह किया है।