उत्तराखंड कॉपरेटिव डेयरी फेडरेशन की बैठक नहीं कराने के मामले में हाई कोर्ट में हुई सुनवाई UTTARAKHAND NEWS
हाईकोर्ट ने उत्तराखंड कॉपरेटिव डेयरी फेडरेशन के प्रबंध निदेशक की ओर से कोरम पूरा होने के बावजूद बैठक नहीं कराने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई की।
नैनीताल, जेएनएन : हाईकोर्ट ने उत्तराखंड कॉपरेटिव डेयरी फेडरेशन के प्रबंध निदेशक की ओर से कोरम पूरा होने के बावजूद बैठक नहीं कराने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई की। जिसके बाद कोर्ट ले राज्य सरकार को चार दिन के भीतर तीन सदस्य नामित करने को कहा है, ताकि बैठक सुनिश्चित की जा सके। न्यायालय ने प्रबंध निदेशक को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। हल्द्वानी स्थित उत्तराखंड कॉपरेटिव डेयरी फेडरेशन की चेयरमैन रेखा देवी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि प्रबंध निदेशक द्वारा कोरम पूरा होने के बावजूद भी मैनेजमेंट कमेटी की बैठक नहीं कराई जा रही है। उत्तराखंड कॉपरेटिव डेयरी फेडरेशन में बैठक ना होने के कारण कई मुद्दे पर चर्चा नहीं हो पा रही है और प्रस्ताव लंबित पड़े हैं। याचिका में कहा कि डेयरी विभाग में प्रबंध निदेशक तीन तीन पदो पर विराजमान हैं। उन्होंने प्रबंध निदेशक के साथ निबंधक व निदेशक का कार्यभार संभाला हुआ है। याचिका में कहा कि सरकार की ओर से तीन नामित सदस्य आज तक नामित नहीं किये गए हैं। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने राज्य सरकार को चार दिन के भीतर तीन नामित सदस्य नामित करने को कहा है। साथ ही न्यायालय ने प्रबंध निदेशक को जवाब दाखिल करने के निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 29 जुलाई की तिथि नियत की।