हाईकोर्ट ने दिए 24 घंटे के भीतर आयु प्रमाण पत्र जारी करने के आदेश
हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता को 24 घंटे के भीतर आयु प्रमाण पत्र निर्गत करने के आदेश सीएमएस बेस अस्पताल हल्द्वानी और सीएमओ नैनीताल को दिए है।
नैनीताल, [जेएनएन]: हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता को 24 घंटे के भीतर आयु प्रमाण पत्र निर्गत करने के आदेश सीएमएस बेस अस्पताल हल्द्वानी और सीएमओ नैनीताल को दिए है।
हल्द्वानी निवासी त्रितीक्षा कपील ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि उसका चयन राष्ट्रीय स्तर पर ताइक्वांडो प्रतियोगिता में हुआ है। इसके लिए राष्ट्रीय खेल प्राधिकरण ने समस्त प्रमाण पत्रो के साथ आयु प्रमाण पत्र भी मांगा है।
ये प्रमाण पत्र रविवार 22 जुलाई को जमा करने है। याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि उसकी सारी जांच बेस अस्पताल हल्द्वानी में हुई, लेकिन उसे आयु प्रमाण पत्र निर्गत नही किया गया है।
जब याचिकाकर्ता ने इसके लिए बेस अस्पताल में आवेदन किया तो अस्पताल ने हाई कोर्ट से आदेश लाने की बात कही। इस पर याचिकर्ता ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की।
न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया की एकलपीठ सीएमओ नैनीताल और सीएमएस हल्द्वानी को आदेश दिया है कि वे याचिकर्ता को 24 घंटे के भीतर आयु प्रमाण पत्र निर्गत करने के आदेश दिए है। जिससे याचिकाकर्ता अपना प्रमाण पत्र रविवार 22 जुलाई को राष्ट्रीय खेल प्राधिकरण के वहा जमा कर सके।
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