Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हरीश रावत स्टिंग मामले में हरक सिंह रावत वापस नहीं लेंगे हाई कोर्ट से याचिका ! nainital news

    By Skand ShuklaEdited By:
    Updated: Thu, 09 Jan 2020 08:39 AM (IST)

    स्टिंग मामले की जांच सीबीआइ से हटाकर एसआइटी से कराने के तत्कालीन कैबिनेट के फैसले को चुनौती देने वाली कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की याचिका पर हाई कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई की।

    हरीश रावत स्टिंग मामले में हरक सिंह रावत वापस नहीं लेंगे हाई कोर्ट से याचिका ! nainital news

    नैनीताल, जेएनएन : पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत स्टिंग मामले की जांच सीबीआइ से हटाकर एसआइटी से कराने के तत्कालीन कैबिनेट के फैसले को चुनौती देने वाली कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की याचिका पर हाई कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई की। इसमें अगली तिथि दो मार्च निर्धारित की गई। फिलहाल कैबिनेट मंत्री की ओर से याचिका वापस लेने के लिए अब तक कोई प्रार्थना पत्र कोर्ट में दाखिल नहीं किया गया है। ऐसे में तय हो गया है कि हरक अपने रुख पर कायम हैं।   

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    2016 में कांग्रेस विधायकों ने सरकार से बगावत की तो एक न्यूज चैनल संचालक ने विधायकों की खरीद-फरोख्त का कथित स्टिंग जारी किया। स्टिंग मामले की सीबीआइ जांच की सिफारिश राज्यपाल ने केंद्र सरकार से कर दी। सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस सरकार बहाल हो गई तो वरिष्ठ मंत्री डॉ. इंदिरा हृदयेश की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में स्टिंग मामले की जांच सीबीआइ से हटाकर एसआइटी से कराने का फैसला लिया गया। वर्तमान कैबिनेट मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत की ओर से कैबिनेट के इस फैसले को याचिका दायर कर चुनौती दी गई। वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ ने मामले को सुनने के बाद अगली तिथि दो मार्च तय कर दी। सीबीआइ जांच को चुनौती देती पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की याचिका पर भी सुनवाई दो मार्च को ही होगी।

    यह भी पढ़ें : भाजपा पर बरसे कपिल सिब्‍बल, बोले-2014 के बाद पीड़ितों पर दर्ज हो रहा मुकदमा

    यह भी पढ़ें : पूर्व सीएम हरीश रावत के स्टिंग मामले में हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, अगली सुनवाई दो मार्च को

    comedy show banner
    comedy show banner