स्लाटर हाउस के लाइसेंस के आवेदन पर दो सप्ताह में निर्णय ले सरकार nainital news
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को स्लाटर हाउसों के लिए लाइसेंस के आवेदन पर दो सप्ताह में निर्णय लेने को कहा है।
नैनीताल, जेएनएन : हाई कोर्ट ने प्रदेश में अवैध रूप से संचालित स्लाटर हाउसों में खुलेआम मीट की बिक्री के मामले में सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को स्लाटर हाउसों के लिए लाइसेंस के आवेदन पर दो सप्ताह में निर्णय लेने को कहा है। साथ ही इस संबंध में हलफनामा दायर कर कोर्ट को बताने को कहा है। हाई कोर्ट ने प्रदेश में अवैध तरीके से चल रहे स्लाटर हाउस बंद करने के आदेश पारित किए थे।
मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में सुनवाई के दौरान नगरपालिका नैनीताल की ओर से शहर में स्लाटर हाउस का निर्माण पूरा होने के साथ ही शासन को लाइसेंस के लिए आवेदन कर दिया गया है। यहां बता दें कि हाई कोर्ट ने प्रदेश में अवैध तरीके से चल रहे स्लाटर हाउस बंद करने के आदेश पारित किए थे। साथ ही खुले में जानवरों का वध प्रतिबंधित कर दिया था, जिसके बाद पूरे प्रदेश में स्लाटर हाउस बंद हो गए। कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ मीट कारोबारियों द्वारा विशेष अपील दायर की। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि कोर्ट के आदेश के आठ साल बाद भी स्लाटर हाउस बनाने से संबंधित आदेश का अनुपालन नहीं किया गया। जिस कारण कारोबारियों को नुकसान हो रहा है।