विधायक देशराज के जाति प्रमाण पत्र मामले में सरकार ने सौंपी रिपोर्ट, आज भी जारी रहेगी सुनवाई
हरिद्वार जिले के भाजपा विधायक देशराज कर्णवाल के जाति प्रमाण पत्र मामले में दायर जनहित याचिका पर बुधवार को सरकार ने हाई कोर्ट में कहा कि जाति प्रमाण पत्र की जांच पूरी हो चुकी है।
नैनीताल, जेएनएन : हरिद्वार जिले के भाजपा विधायक देशराज कर्णवाल के जाति प्रमाण पत्र मामले में दायर जनहित याचिका पर बुधवार को सरकार ने हाई कोर्ट में कहा कि विधायक के जाति प्रमाण पत्र की जांच पूरी हो चुकी है। मामले में गुरुवार को भी सुनवाई होगी।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में हरिद्वार निवासी विपिन कुमार की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने जाति प्रमाण पत्र की जांच को कमेटी गठित कर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए थे। शिकायतकर्ता का आरोप था कि देशराज उत्तराखंड के नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के मूल निवासी हैं। उन्होंने 2005 में जारी जाति प्रमाण पत्र निरस्त करने की मांग की है। विधायक के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि वह 1984 से मां-भाई के साथ हरिद्वार जिले में रह रहे हैं। साथ ही 1997 में मां द्वारा किया गया किरायानामा व जिला सेवायोजन कार्यालय हरिद्वार में पंजीकरण के साक्ष्य प्रस्तुत किए। यह भी कहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने भी जाति प्रमाण पत्र से संबंधित शिकायतों को निराधार पाया था। इधर, विधायक ने प्रेस वार्ता में कहा कि सात सितंबर को स्क्रूटनी कमेटी ने जांच पूरी कर नौ सितंबर को निर्णय घोषित किया। कमेटी इस निष्कर्ष में पहुंची है कि 2005 में जारी उनका जाति प्रमाण पत्र वैध है।