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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Oct 05, 2020 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

कैमुना क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के एमडी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज

By Skand ShuklaEdited By:
Published: Mon, 05 Oct 2020 02:37 PM (IST)

कैमुना क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी के एमडी पर सोसाइटी के सदस्यों को आरडी व एफडी खोलने तथा लोन के नाम पर ...और पढ़ें

बैंक के पूर्व शाखा प्रबंधक ने लोहाघाट थाने में एमडी के खिलाफ नामजद तहरीर दी है।
बैंक के पूर्व शाखा प्रबंधक ने लोहाघाट थाने में एमडी के खिलाफ नामजद तहरीर दी है।

लोहाघाट, जेनएन : कैमुना क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी के एमडी पर सोसाइटी के सदस्यों को आरडी व एफडी खोलने तथा लोन के नाम पर लाखों रुपये की हेराफेरी के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। बैंक के शाखा प्रबंधक रहे फरतोला निवासी नीरज वर्मा पुत्र श्री सुरेश लाल वर्मा ने लोहाघाट थाने में एमडी के खिलाफ नामजद तहरीर दी, जिसके बाद पुलिस ने एमडी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया।

 

सोसाइटी के शाखा प्रबंधक रहे नीरज वर्मा ने लोहाघाट थाने में सोसाइटी के एमडी प्रदीप कुमार आस्थान पुत्र कैलाश नाथ, निवासी सेक्टर एच ऐश्वर्य प्लाजा अलीगंज लखनऊ (यूपी ) व एकअन्य के खिलाफ तहरीर देकर कहा है कि सोसाइटी के माध्यम से वर्ष 2014 से 31 जुलाई 2020 तक आरडी व एफडी खोलने के साथ लोन सुविधा दी गई थी। जिसमें 700 लोगों को सदस्य बनाकर तीन करोड़ रुपये का कारोबार किया गया था। कहा है कि एक करोड़ 30 लाख रुपया सदस्यों को लौटाया जा चुका है, शेष सदस्यों की राशि सोसाइटी द्वारा अभी तक नहीं लौटाई गई है। तहरीर में कहा है कि सदस्य अपनी जमा धनराशि की मांग कर रहे हैं, लेकिन एमडी द्वारा इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है।

 

आरोप लगाया है कि एमडी प्रदीप कुमार ने कुछ लोगों के साथ मिलकर को-ऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से लोहाघाट के लोगों का लाखों रुपया धोखाधड़ी करके हड़प लिया है। प्रभारी थानाध्यक्ष देवेंद्र सिंह मेहता ने बताया कि तहरीर के आधार पर एमडी प्रदीप कुमार व अन्य के विरुद्ध लोहाघाट थाने में धारा 409, 420 तथा उत्तराखंड निक्षेपक जमाकर्ता हित संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है।