पूर्व सांसद डीपी यादव की जमानत का मामला दूसरी बेंच को रेफर
दादरी से विधायक रहे महेंद्र भाटी हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा काट रहे पूर्व सांसद डीपी यादव समेत अन्य अभियुक्तों की जामनत याचिका को खंडपीठ ने दूसरी बैंच को रेफर कर दिया।
नैनीताल, [जेएनएन]: उत्तर प्रदेश में गौतमबुद्ध नगर जिले के दादरी से विधायक रहे महेंद्र भाटी हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा काट रहे पूर्व सांसद डीपी यादव समेत अन्य अभियुक्तों को हाईकोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिल सकी है। खंडपीठ ने डीपी यादव समेत अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए मामला दूसरी बेंच को रेफर कर दिया।
13 सितंबर 1992 को तत्कालीन विधायक महेंद्र भाटी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पूर्व सांसद डीपी यादव समेत पाल सिंह, करण यादव, प्रवीण भाटी को आरोपित बनाया गया।
28 फरवरी 2015 को सीबीआइ देहरादून कोर्ट ने इन्हें हत्या का दोषी करार दिया और दस मार्च को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सीबीआइ कोर्ट के इस फैसले को आरोपितों द्वारा हाई कोर्ट में चुनौती दी गई।
इसके साथ ही विधायक के बेटे नितिश भाटी ने याचिका दायर कर अभियुक्तों को फांसी की सजा देने की मांग की है। मामले की सुनवाई बुधवार को वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा व न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की खंडपीठ में हुई।
यह भी पढ़ें: उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण असंवैधानिक: हाईकोर्ट
यह भी पढ़ें: नगर निगम के विस्तार को हार्इकोर्ट में चुनौती, आठ मार्च को सुनवार्इ
यह भी पढ़ें: हार्इकोर्ट का आदेश, सुरक्षा मुहैया कराकर नाले का काम पूरा कराएं डीएम