धोखाधड़ी के मामले में फंसे रुड़की के पूर्व मेयर यशपाल, जांच के आदेश
रुड़की नगर निगम के पूर्व मेयर यशपाल राणा धोखाधड़ी के मामले में फंस गए हैं। हार्इकोर्ट ने जांच के आदेश दिए हैं।
नैनीताल, [जेएनएन]: हाईकोर्ट ने रुड़की नगर निगम के पूर्व मेयर यशपाल राणा व अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले में कार्रवाई के आदेश दिए हैं।
दरअसल, रुड़की के बीटीगंज में नगर निगम ने यहां की निवासिनी सुशीला देवी को 2,630 वर्ग फुट व आठ सौ वर्ग फुट भूमि लीज पर दी थी। दोनों भूमि की लीज 1995 व 1998 में समाप्त हो गई थी। इसके बाद सुशीला देवी के बेटे डॉ. सम्राट भारत ने लीज बढ़ाने के लिए नगरपालिका में आवेदन दिया था, जिसे पालिका ने खारिज कर दिया था। इसके बाद यह जमीन सुशीला देवी के पौत्र समर्थ भारत ने नगर निगम के तत्कालीन मेयर यशपाल राणा, रोहित कुमार, गगन कालरा व परवेज आलम को बेच दी।
इस भूमि पर पूर्व मेयर व उनके साथियों ने आलीशान शोरूम और शॉपिंग कॉम्पलेक्स खड़ा कर दिया। मामला शासन तक पहुंचा तो शहरी विकास विभाग ने हरिद्वार के डीएम दीपक रावत से जांच कर रिपोर्ट देने को कहा। डीएम ने जांच रिपोर्ट शासन को भेज दी। मामले में कार्रवाई नहीं हुई तो हरिद्वार निवासी योगेश सैनी ने याचिका दायर कर मामले को चुनौती दी। मंगलवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा व न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद प्रमुख सचिव शहरी विकास को पूर्व मेयर व अन्य के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
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