एनएच-74 घोटाला : बिल्डर प्रिया और सुधीर को एंटी करप्शन कोर्ट की अंतिम चेतावनी
बाजपुर-सितारगंज हाईवे (एनएच-74) मुआवजा घोटाले में आरोपित बिल्डर प्रिया शर्मा व सुधीर चावला पर एंटी करप्शन कोर्ट में शुक्रवार को भी आरोप तय नहीं हो सके।
नैनीताल, जेएनएन : बाजपुर-सितारगंज हाईवे (एनएच-74) मुआवजा घोटाले में आरोपित बिल्डर प्रिया शर्मा व सुधीर चावला पर एंटी करप्शन कोर्ट में शुक्रवार को भी आरोप तय नहीं हो सके। दोनों की ओर से समय मांगने के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल करने पर कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाते हुए अंतिम अवसर प्रदान करते हुए चेतावनी दी है। साथ ही अगली तिथि 16 फरवरी नियत की है।
शुक्रवार को जिला जज एवं विशेष न्यायाधीश भ्रष्टïाचार निवारण नरेंद्र दत्त की कोर्ट में चर्चित घोटाले के आरोपित बिल्डर प्रिया शर्मा व उनकी कंपनी के निदेशक सुधीर चावला पर आरोप तय होने थे। दोनों के खिलाफ एसआइटी द्वारा आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है। कोर्ट में प्रिया तो उपस्थित हुई जबकि सुधीर नहीं। पौड़ी जेल में शिफ्ट सुधीर चावला के बारे में कोर्ट को फैक्स भेजकर बताया गया है कि गणतंत्र दिवस परेड में शामिल पुलिस कर्मियों की वजह से उसे पेशी में नहीं भेजा जा सका। डीजीसी फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने अदालत को बताया कि आरोपितों द्वारा बार-बार समय मांगकर गुमराह किया जाए। उन्होंने अदालत से मामले में सख्त कार्रवाई का आग्रह किया। कोर्ट ने दोनों आरोपितों को चार्ज फ्रेम के लिए अंतिम अवसर प्रदान करते हुए सख्त हिदायत देते हुए अगली तिथि 16 फरवरी नियत कर दी। कोर्ट ने साफ किया है अब चार्जफ्रेम के लिए कोई स्थगनादेश नहीं दिया जाएगा।
सुधीर के बयान लेने की कोर्ट ने दी अनुमति
एनएच घोटाला मामले में जेल में बंद बिल्डर सुधीर चावला के हल्द्वानी के रेस्टोरेंट में पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में पत्नी के साथ दावत उड़ाने के मामले की पुलिस ने जांच तेज कर दी है। एसएसपी ने इस मामले में दो कांस्टेबल को निलंबित कर दिया है। इस मामले के विवेचक सीओ लालकुआं राजीव मोहन की ओर से विशेष न्यायाधीश एंटी करप्शन नरेंद्र दत्त की अदालत में प्रार्थना पत्र देकर पौड़ी जेल में बंद सुधीर चावला के बयान लेने की अनुमति मांगी थी। कोर्ट ने अनुमति प्रदान कर दी है।
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