नव निर्वाचित जिला पंचायत सदस्य के पिता पर पुलिसकर्मी के अपहरण का मुकदमा
बगुलिया क्षेत्र से नव निर्वाचित जिला पंचायत सदस्य त्रिलोक ङ्क्षसह राणा के पिता समेत दो के खिलाफ झनकईया थाने में अपहरण का मुकदमा दर्ज हुआ है।
खटीमा (ऊधमसिंह नगर) जेएनएन : बगुलिया क्षेत्र से नव निर्वाचित जिला पंचायत सदस्य त्रिलोक सिंह राणा के पिता समेत दो के खिलाफ झनकईया थाने में अपहरण का मुकदमा दर्ज हुआ है। अपहरण झनकईया थाने के ही सिपाही का किया जा रहा था। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। जिसमें एक व्यक्ति सिपाही को जबरन उठाकर गाड़ी की पिछली सीट पर डालते दिखाई दे रहा है। जबकि दूसरा व्यक्ति इसका वीडियो बना रहा है। पुलिस ने इस मामले में दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
झनकईया थाने में तैनात सिपाही देवेंद्र सिंह जिमिवाल ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। बताया कि उच्चाधिकारियों के निर्देश पर वह जिला पंचायत सदस्य व बीडीसी सदस्यों का भौतिक सत्यापन का काम कर रहा था। इसी के तहत बगुलिया क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य त्रिलोक सिंह से संपर्क किया जा रहा था। जिनका नंबर स्विच ऑफ था। उनके पिता पूर्व प्रधान बिरेंद्र सिंह राणा बिंदू को फोन किया तो उनका फोन उठा नहीं। इसी दौरान बिरेंंद्र राणा बिंदू उन्हें कार से जाते हुए मिल गए। उन्होंने उनकी कार रोककर फोन न उठाने की बात पूछी। आरोप है कि इस पर वह आगबबूला हो गए है। जबरन उन्हें कार में बैठाकर अपने साथ ले जाने लगे। सिपाही के साथ गांव चौकीदार भी मौजूद था उसने लोहियाहेड चौकी प्रभारी सुरेंद्र सिंह को इस घटनाक्रम की सूचना दी। जिस पर चौकी प्रभारी ने बिंदू राणा को फोन किया। जिस पर सिपाही को लोहियाहेड के रास्ते में छोड़कर चले गए। बिंदू राणा का कहना है कि पुलिस कर्मी काफी नशे में था और कार की चाबी निकाल रहा था। इस दौरान कई बार अभद्रता की। सिपाही के काफी नशे में होने से उसे पुलिस अधिकारियों के समक्ष पेश कराने व मेडिकल के लिए साथ ला रहा था।
झनकईया थाना प्रभारी प्रदीप राणा ने बताया कि इस मामले में नगरा तराई के पूर्व प्रधान बिरेंद्र सिंह राणा व अर्जुन सिंह राणा के खिलाफ धारा 362, 353, 506 आईपीसी के तहत रिपोर्ट दर्ज कर की है। मामले की जांच की जा रही है। दो भी दोषी होगा कार्रवाई की जाएगी।