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महज दस साल की बेटी से घिनौनी हरकत करने वाले पिता को पांच साल की कैद nainital news

विशेष सत्र न्यायाधीश धन्नजय चतुर्वेदी ने पोक्सो अधिनियम के मामले में बेटी से अश्लील हरकत करने वाले अभियुक्त पिता को पांच साल की सजा और दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Mon, 21 Oct 2019 05:02 PM (IST)Updated: Tue, 22 Oct 2019 12:00 PM (IST)
महज दस साल की बेटी से घिनौनी हरकत करने वाले पिता को पांच साल की कैद nainital news
महज दस साल की बेटी से घिनौनी हरकत करने वाले पिता को पांच साल की कैद nainital news

बागेश्वर, जेएनएन : महज दस साल की बेटी से घिनौनी हरकत कर एक पिता ने पूरे समाज का शर्मशार कर दिया था। कोर्ट ने अब उसके गुनाहों की सजा सुनाई है। विशेष सत्र न्यायाधीश धन्नजय चतुर्वेदी ने पोक्सो अधिनियम के मामले में बेटी से अश्लील हरकत करने वाले अभियुक्त पिता को पांच साल की सजा और दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

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अभियुक्त मनोज सिंह बोरा पुत्र स्व. पान सिंह, निवासी दुगालखोला, जिला अल्मोड़ा हाल किरायेदार कविता जोशी के मकान में बागनाथ वार्ड में रहता था। चार मई 2019 को तड़के चार बजे उसकी पत्नी शौच के लिए बाहर गई और कमरे में उसकी नाबालिग बेटी थी। अभियुक्त पिता ने उसके प्राइवेट पार्ट में हाथ लगाया और अश्लील बातें की। पीड़िता बेटी ने पिता की हरकत के बारे में मां को बताई और परिवार में कलह हुई। पीड़िता की मां ने पति के खिलाफ कोतवाली में तहरीर दी। धारा 354 क, 506 आइपीसी और पोक्सो अधिनियम में मामला दर्ज हुआ। मामले की विवेचना एसआइ सुरभि राणा ने की। पीड़िता मात्र दस साल की थी और अभियोजन और से छह गवाह विशेष लोक अभियोजक पोक्सो खड़क सिंह कार्की ने अदालत में पेश किए। अदालत ने पोक्सो में अभियुक्त पिता को पांच साल की सजा और दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।


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