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सुखवंत सिंह आत्महत्या मामले में नैनीताल हाई कोर्ट में सुनवाई, उत्तराखंड सरकार को दिया ये आदेश

Published: Thu, 15 Jan 2026 12:53 PM (GMT+05:30)

हाईकोर्ट ने हल्द्वानी के किसान सुखवंत सिंह आत्महत्या मामले में आरोपी कुलविंदर सिंह समेत अन्य की गिरफ्तारी पर रोक लगाने ...और पढ़ें

मामले में सुनवाई अब शुक्रवार को होगी। File Photo

मामले में सुनवाई अब शुक्रवार को होगी। File Photo

HighLights

  1. हाईकोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से स्थिति स्पष्ट करने को कहा

  2. कुलविंदर सिंह समेत छह आरोपियों ने गिरफ्तारी पर रोक मांगी

  3. किसान ने आत्महत्या से पहले पुलिस पर आरोप लगाए थे

जागरण संवाददाता, नैनीताल। हाईकोर्ट ने हल्द्वानी में किसान के आत्महत्या मामले में आरोपित कुलविंदर सिंह सहित अन्य की गिरफ्तारी पर रोक लगाने के मामले में सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। मामले में सुनवाई अब शुक्रवार को होगी।

कुलविंदर सिंह सहित छह आरोपितों ने याचिका दायर कर कहा कि सुखवंत सिंह आत्महत्या मामले में उनका कोई सरोकार नहीं है। दोनों पक्ष प्रोपर्टी डीलिंग करते रहे हैं। उन्होंने कभी आत्महत्या के लिए प्रेरित नहीं किया। उनको गलत फंसाया गया है।

उल्लेखनीय है कि किसान सुखवंत सिंह ने आत्महत्या से पहले वीडियो बनाया और पुलिस पर विपक्षीगणों से मिलीभगत करने का आरोप लगाया था। जिसके बाद पुलिस ने सुखविंदर सहित 26 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया। मामले में सुनवाई शीतकालीन अवकाश के न्यायाधीश न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की एकल पीठ में हुई।

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