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एनएच-74 घोटाला मामले में आरोपित किसान की जमानत नामंजूर

प्रभारी जिला जज एवं विशेष न्यायाधीश भ्रष्टïाचार निवारण विनोद कुमार की कोर्ट ने एनएच-74 मुआवजा घोटाला मामले में जेल में बंद बाजपुर के किसान की जमानत अर्जी खारिज कर दी।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Fri, 23 Nov 2018 10:00 AM (IST)Updated: Fri, 23 Nov 2018 10:00 AM (IST)
एनएच-74 घोटाला मामले में आरोपित किसान की जमानत नामंजूर
एनएच-74 घोटाला मामले में आरोपित किसान की जमानत नामंजूर

नैनीताल, जेएनएन : प्रभारी जिला जज एवं विशेष न्यायाधीश भ्रष्टïाचार निवारण विनोद कुमार की कोर्ट ने एनएच-74 मुआवजा घोटाला मामले में जेल में बंद बाजपुर के किसान की जमानत अर्जी खारिज कर दी। आरोपित हीरा लाल निवासी महेशपुरा बाजपुर 17 सितंबर से न्यायिक अभिरक्षा में हैं।

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डीजीसी फौजदारी सुशील कुमार शर्मा के अनुसार महेशपुरा की खसरा नंबर-830 की कृषि भूमि एनएच के लिए अधिग्रहित की गई थी। उक्त भूमि के भूस्वामी आरोपिता के पिता बनारसी दास थे। हीरालाल द्वारा राजस्व कर्मचारियों के साथ मिलीभगत कर बेक डेट में 143 करवा ली। 2012 में तत्कालीन एसडीएम द्वारा बेक डेट में तत्कालीन चेकबंदी अधिकारी व घोटाले में आरोपित अमर अधिकारी व पेशकार व अभियुक्त विकास चौहान ने रिपोर्ट तैयार की। कूटरचित दस्तावेजों से भूमि का मुआवजा 46500 रुपये के बजाय 45 लाख से अधिक प्राप्त कर सरकार को वित्तीय हानि पहुंचाई। बचाव पक्ष ने अभियोजन के आरोपों को गलत करार दिया। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।

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