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Uttarakhand Election 2022: अब पूर्व विधायक राजकुमार के जाति प्रमाणपत्र पर विवाद, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

Uttarakhand Election 2022 देहरादून जिले की राजपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस के पूर्व विधायक राजकुमार का जाति प्रमाण पत्र एक बार फिर विवादों में हैं। मामला नैनीताल हाई होर्ट में पहुंच गया है। कोर्ट ने पूर्व से जवाब मांगा है।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Sat, 22 Jan 2022 12:13 PM (IST)Updated: Sat, 22 Jan 2022 12:13 PM (IST)
Uttarakhand Election 2022: अब पूर्व विधायक राजकुमार के जाति प्रमाणपत्र पर विवाद, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब
Uttarakhand Election 2022: अब पूर्व विधायक राजकुमार के जाति प्रमाणपत्र पर विवाद, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

नैनीताल, जागरण संवाददाता : देहरादून जिले की राजपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस के पूर्व विधायक राजकुमार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हाईकोर्ट ने उनके जाति प्रमाण पत्र को चुनौती देती याचिका पर सुनवाई करते हुए राजकुमार के साथ ही सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। अगली सुनवाई 18 फरवरी नियत की गई है।

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देहरादून निवासी बालेश बवानिया ने याचिका दायर की है। उनका आरोप है कि राजकुमार ने 2011 में फ़र्ज़ी दस्तावेज़ों के आधार पर अपना जाति प्रमाण पत्र प्राप्त किया, जो शिकायतकर्ता की जांच के बाद 2012 में निरस्त कर दिया गया। फिर कुछ दिन बाद ही राजकुमार ने फिर से नया जाति प्रमाण पत्र हासिल कर लिया। देहरादून के खुड़बुड़ा मोहल्ला निवासी बालेश बवानिया का कहना है पूर्व विधायक के खिलाफ धोखाधड़ी को लेकर कार्रवाई की जानी चाहिए थी। उन्होंने डीएम को शिकायती पत्र सौंपकर कानूनी कार्रवाई की मांग कर की तो डीएम ने एसडीएम को जांच सौंपी है।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता के अनुसार नियमानुसार राज्य में 1950 से पहले से रह रहे व्यक्ति को जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने का अधिकार है। यदि आवेदक का परिवार 1950 से पहले दूसरे राज्य में रहता है तो वहीं से प्रमाण पत्र हासिल करने का अधिकारी होगा। यह भी कहा कि डीएम ने जिलाधिकारी को एसडीएम को नहीं बल्कि कमेटी गठित कर जांच करानी चाहिए। न्यायाधीश न्यायमूर्ति एनएस धानिक की एकलपीठ ने मामले में सुनवाई करते हुए पूर्व विधायक राजकुमार व सरकार से जवाब मांगा है।


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