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मनोरंजन कर निरीक्षक को साढ़े चार साल की कैद, 20 हजार जुर्माना

हार्इकोर्ट ने रिश्वत लेने के मामले में दोषी करार मनोरंजन कर निरीक्षक हेमेंद्र सिंह रौतेला को साढ़े चार साल की कैद की सजा सुनाई है।

By Raksha PanthariEdited By: Published: Thu, 21 Dec 2017 08:04 PM (IST)Updated: Thu, 21 Dec 2017 10:43 PM (IST)
मनोरंजन कर निरीक्षक को साढ़े चार साल की कैद, 20 हजार जुर्माना
मनोरंजन कर निरीक्षक को साढ़े चार साल की कैद, 20 हजार जुर्माना

नैनीताल, [जेएनएन]: जिला जज एवं विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण कुमकुम रानी की कोर्ट ने 11 हजार रिश्वत लेने के मामले में दोषी करार तत्कालीन मनोरंजन कर निरीक्षक को साढ़े चार साल कैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट के फैसले के बाद अभियुक्त को फिर से जेल भेज दिया गया। 

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अभियोजन के अनुसार 2011 में ओम केबल काशीपुर(ऊधमसिंहनगर) की ओर से विजिलेंस में शिकायत भेजी गई, जिसमें कहा गया था कि रुद्रपुर के मनोरंजन कर निरीक्षक हेमेंद्र सिंह रौतेला द्वारा केबल का चालान फार्म लगाने के एवज में रिश्वत मांगी जा रही है। सतर्कता विभाग हल्द्वानी की गोपनीय जांच में आरोप प्रारंभिक तौर पर सही पाए गए तो ट्रैप टीम का गठन किया गया और रौतेला को 11 हजार रुपये रंगेहाथ रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया। 

पिछले दिनों जिला जज व विशेष न्यायाधीश कुमकुम रानी की कोर्ट में मनोरंजन कर निरीक्षक को भ्रष्ट्राचार निवारण अधिनियम के तहत दोषी करार देते हुए सजा तय करने की तिथि नियत की थी। गुरुवार को कोर्ट ने दोषी मनोरंजन कर निरीक्षक को अदालत ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में साढ़े चार साल का कारावास व दस हजार जुर्माना की सजा सुनाई।  

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