शादी का वादा कर जूनियर के साथ दुष्कर्म करने के मामले में इंजीनियर को सात साल की कैद
शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश हल्द्वानी की अदालत ने इंजीनियर को दोषी ठहराते हुए सात साल सजा सुनाई है।
हल्द्वानी, जेएनएन : शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश हल्द्वानी की अदालत ने इंजीनियर को दोषी ठहराते हुए सात साल सजा सुनाई है। न्यायालय के आदेश पर इंजीनियर को जेल भेज दिया गया है।
मुखानी थाना क्षेत्र की युवती ने वर्ष 2017 में आवास विकास निवासी इंजीनियर जसवंत सिंह बिष्ट के विरुद्ध दुष्कर्म का आरोप लगाया था। युवती के मुताबिक, वह और जसवंत ने दून के एक ही कॉलेज से इंजीनियरिंग किया था। जसवंत एक साल सीनियर था। कॉलेज में ही दोनों के बीच दोस्ती हुई। युवती ने जसवंत पर शादी का झांसा देकर लंबे समय तक दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। इस मामले में विवेचक ने देहरादून जाकर युवती के बताए होटलों की भी जांच की, जहां युवक की आइडी पर कमरा बुक होना पाया गया। ये मामला द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश मो. सुल्तान की अदालत में चला। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जसवंत सिंह को दोषी ठहराते हुए सात साल की सजा सुनाई है।
युवती पर जेल में जाकर रंगदारी मांगने का आरोप निकला था निराधार
दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज होने के बाद जसवंत ने वर्ष 2017 में ही न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया था। कुछ समय बाद जसवंत ने जेल से रहकर शिकायत की थी कि युवती ने दुष्कर्म का केस वापस लेने के लिए जेल में आकर आठ लाख रुपये की डिमांड की थी। इस मामले में युवती के विरुद्ध रंगदारी मांगने का मुकदमा हुआ था। पुलिस की जांच में युवती पर लगे आरोप निराधार निकले थे।