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Vidhan Sabha Election 2022: अखबार और टीवी में विज्ञापन देकर प्रत्याशियों को बताना होगा "मैं अपराधी हूं"

Vidhan Sabha Chunav 2022 इस बार विधानसभा चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को अपने अपराध का ब्यौरा भी सार्वजनिक करा होगा। प्रत्याशियों को तीन अखबारों में रिकार्ड प्रकाशित कराने के साथ टीवी में भी इस इसका प्रसारण कराना होगा। चुनाव आयोग के इसके लिए मानक भी निर्धारित किए हैं।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Fri, 21 Jan 2022 11:09 AM (IST)Updated: Fri, 21 Jan 2022 11:09 AM (IST)
Vidhan Sabha Election 2022: अखबार और टीवी में विज्ञापन देकर प्रत्याशियों को बताना होगा "मैं अपराधी हूं"
Vidhan Sabha Chunav 2022: इस बार चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को अपराध का ब्यौरा सार्वजनिक करना होगा

रुद्रपुर, बृजेश पांडेय : राजनीति में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले नेताजी अब लोगों के सामने अनजान नहीं रहेंगे। इस बार चुनाव में नामांकन करते समय ऐसे प्रत्याशी जिनपर आपराधिक मामले हैं वह जनता के बीच इसका खुलासा करेंगे। बकायदा एक, दो नहीं बल्कि तीन बार अखबार और टीवी के माध्यम से अपने अपराधों का ब्यौरा मीडिया में पब्लिश करेंगे तभी उनका नामांकन स्वीकृत किया जाएगा। इससे पहले उनके आपराधिक इतिहास का शपथ पत्र भी भरवाया जाएगा। मतदान के तीन दिन पहले तक अखबारों में प्रकाशित कराना होगा।

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विधानसभा चुनाव 2022 के लिए मतदान को अब सिर्फ 23 दिन शेष रह गए हैं। 14 फरवरी को जनता अपना नेता चुनेगी। 21 से 28 जनवरी तक नामांकन प्रक्रिया होगी। इसमें अवकाश के दिन नामांकन स्थगित होगा। इस दौरान प्रत्याशी आनलाइन नामांकन प्रक्रिया अपनाने के लिए स्वतंत्र होगा। इस बार विधानसभा चुनाव में और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए कुछ नए नियम भी शामिल किए गए हैं। हर बार नामांकन के समय सिर्फ आपराधिक पृष्ठभूमि का टिक लगाने का विकल्प उपलब्ध होता था, इस बार पूरा विवरण भरना होगा।

नामांकन पत्र भरते समय ऐसे उम्मीदरवा जो आपराधिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हैं उन्हें शपथ पत्र भरना होगा। जिसमें सभी रिकार्ड को भरना होगा। इसके बाद टीवी व राष्ट्रीय अखबारों में 12 फॉंट साइज यानी सुष्पष्ट अक्षरों में आपराधिक इतिहास का विवरण भी तीन अलग अलग तिथि में प्रकाशित कराना होगा। यह प्रक्रिया मतदान के तीन दिन पहले तक प्रत्याशी को पूरा करना होगा। इसके बाद ही उनका नामांकन पत्र आगे की प्रक्रिया के लिए पास किया जाएगा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ललित नारायण मिश्रा ने बताया कि आपराधिक पृष्ठभूमि का विवरण भरना और उसे प्रकाशित कराना अनिवार्य होगा। इस बार यह विकल्प पहली बार लाया गया है।


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