Move to Jagran APP

ई-लोक अदालत सात को, धारा 138 एनआइ एक्ट के मामलों में होगी सुनवाई

उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सात नवंबर को विशेष ई लोक अदालत आयोजित कर रहा है।

By JagranEdited By: Published: Tue, 27 Oct 2020 06:33 PM (IST)Updated: Tue, 27 Oct 2020 06:33 PM (IST)
ई-लोक अदालत सात को, धारा 138 एनआइ एक्ट के मामलों में होगी सुनवाई
ई-लोक अदालत सात को, धारा 138 एनआइ एक्ट के मामलों में होगी सुनवाई

जासं, नैनीताल : उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से सात नवंबर को धारा 138 एनआइ एक्ट के लिए विशेष ई-लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। सिविल जज सीनियर डिवीजन एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इमरान मोहम्मद खान ने बताया कि जो वादकारी धारा-138 एनआइ एक्ट के मामलों का निस्तारण कराना चाहते हैं, वह अपने मामलों को ई-लोक अदालत में नियत कराने के लिए पांच नवंबर तक संबंधित न्यायालय के ड्राप बाक्स में प्रार्थना पत्र डाल सकते हैं। वादकारी लोक अदालत की तिथि को स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से वीसी के द्वारा उपस्थित हो सकते हैं।

loksabha election banner

Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.