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पौड़ी में पेयजल सप्लाई न होने पर हाई कोर्ट ने पूछा- अब तक कितने लोगों को दिया जा रहा है पानी, मांगाशपथ पत्र

कार्यभार संभालने के बाद पहली जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राघवेंद्र सिंह चौहान की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने पेयजल निगम से शपथ पत्र मांगा है। जिसमें 14 जनवरी तक यह बताने को कहा है कि अब तक कितने लोगों को पानी दिया जा रहा है।

By Prashant MishraEdited By: Published: Thu, 07 Jan 2021 08:32 PM (IST)Updated: Thu, 07 Jan 2021 08:33 PM (IST)
पौड़ी में पेयजल सप्लाई न होने पर हाई कोर्ट ने पूछा- अब तक कितने लोगों को दिया जा रहा है पानी, मांगाशपथ पत्र
समिति ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर कहा था कि पेयजल योजना में 2014 में पाइप लाइन बिछाई गई थी।

जागरण संवाददाता, नैनीताल : हाई कोर्ट ने पौड़ी गढ़वाल में निर्माणाधीन पेयजल योजना में 2014 से अब तक पानी की सप्लाई नहीं होने के मामले में सुनवाई की। कार्यभार संभालने के बाद पहली जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राघवेंद्र सिंह चौहान की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने पेयजल निगम से शपथ पत्र मांगा है। जिसमें 14 जनवरी तक यह बताने को कहा है कि अब तक योजना से कितने लोगों को पानी दिया जा रहा है।

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गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान व वरिष्ठ न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की खंडपीठ में खाटस्यूं विकास समिति की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। समिति ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर कहा था कि पौड़ी में पेयजल योजना में 2014 में पाइप लाइन बिछाई गई थी। योजना का निर्माण पूरा हो चुका है, मगर अब तक निगम द्वारा पेयजल सप्लाई नहीं की गई है। जिससे लोग बेहद परेशान हैं। पत्र का जनहित याचिका के रूप में संज्ञान लिया गया था। अब कोर्ट ने पूछा है कि अब तक योजना से कितने लोगों को पानी दिया जा रहा है।


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