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करवाचौथ पर व्रत खुलवाने ससुराल आए पति ने ब्लेड से पत्नी का गला काटा

पति ने शराब के नशे में पत्नी का ब्लेड से गला रेत दिया। तबियत खराब होते देख परिजनों ने आनन फानन युवती को एलडी भट्ट अस्पताल में भर्ती कराया।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Mon, 29 Oct 2018 01:13 PM (IST)Updated: Mon, 29 Oct 2018 01:59 PM (IST)
करवाचौथ पर व्रत खुलवाने ससुराल आए पति ने ब्लेड से पत्नी का गला काटा
करवाचौथ पर व्रत खुलवाने ससुराल आए पति ने ब्लेड से पत्नी का गला काटा

काशीपुर (जेएनएन) : करवाचौथ का व्रत खुलवाने ससुराल आए पति ने एक दिन बाद शराब के नशे में पत्नी का ब्लेड से गला रेत दिया। तबियत खराब होते देख परिजनों ने आनन फानन युवती को एलडी भट्ट अस्पताल में भर्ती कराया। जहां पर युवती का इलाज चल रहा है। सूचना महिला आयोग की पूर्व उपाध्यक्ष ने भी अस्पताल पहुंचकर घटना की जानकारी ली। इधर, पुलिस ने आरोपित पति को पीरूमदारा पुलिस चौकी में बैठा लिया है।

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अनबन के चलते आठ माह से मायके थी पत्‍नी
ग्राम नंबरदारपुरी, हलदुआ पीपलसाना, रामनगर निवासी रेनू (22) पुत्री रघुवीर सिंह की शादी चार साल पहले चासरी मोहल्ला बी-24, बिजनौर, उप्र निवासी एक हलवाई से हुई थी। उसके पास तीन साल का बेटा आयुष और करीब एक साल की बेटी दीप्ति है। पति-पत्नी के बीच आपसी विवाद को लेकर अनबन चल रही है। जिसकी वजह से युवती आठ माह से मायके में थी।

ससुराल पहुंचकर खुलवाया था व्रत
दोनों का केस महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष अमिता लोहनी के यहां चला। 15 दिन पहले दोनों के बीच फैसला हो गया और पति ने स्टाम्प पेपर पर लिखकर पूर्व अध्यक्ष से पत्नी को साथ ले जाने के लिए एक माह का समय मांगा था। रेनू ने 27 अक्टूबर को पति की लंबी आयु के लिए करवाचौथ का व्रत रखा था। पति ने ससुराल पहुंचकर पत्नी का व्रत खुलवाया। रविवार को वह ससुराल में ही रुक गया।

नशे में काट दिया पत्‍नी का गला
रात करीब आठ बजे पति शराब के नशे में ससुराल पहुंचा था। इस दौरान पत्नी ने उसे खाना दिया तो वह खाने को खराब बताकर आग बबूला हो गया। देखते ही देखते आरोपित ने पत्नी का ब्लेड से गला रेत दिया। आनन फानन परिजनों ने उसे रामनगर रोड स्थित एलडी भट्ट अस्पताल में भर्ती कराया। जहां पर युवती की हालत में सुधार है।

महिला आयोग की पूर्व उपाध्यक्ष पहुंचीं अस्‍पताल
सूचना पर सोमवार को महिला आयोग की पूर्व उपाध्यक्ष अमिता भी अस्पताल पहुंच गईं। उन्होंने युवती से घटना के बारे में बारीकी से जानकारी ली। साथ ही वह पीड़िता से तहरीर लिखवाकर साथ ले गई। अमिता का कहना है कि उनके यहां दो काउंसलिंग के बाद दोनों के बीच फैसला हुआ था। गला रेतने जैसा कृत्य अमानवीय है। इसके लिए कानून में कड़ी सजा का प्रावधान है। पीरूमदारा पुलिस चौकी में आरोपित के खिलाफ केस दर्ज कराया जाएगा।

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