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मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले आरोपित को 10 साल की सजा

मुरादाबाद ठाकुरद्वारा निवासी चरन सिंह ने बताया कि वह अपने मित्र अंशुल गुलार के साथ डोटियाल से गांजा खरीदकर ला रहे थे। दूसरे वाहन को अंशुल चला रहा था जो फरार हो गया है।पुलिस ने बरामद माल को सील कर दोनों आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

By Prashant MishraEdited By: Published: Mon, 27 Jun 2022 05:42 PM (IST)Updated: Mon, 27 Jun 2022 05:42 PM (IST)
मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले आरोपित को 10 साल की सजा
इसी मामले में दूसरे आरोपित को दोषमुक्त किया है।

जागरण संवाददाता, अल्मोड़ा: गांजा तस्करी के एक मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत ने एक आरोपित को 10 वर्ष का कारावास समेत जुर्माने की सजा सुनाई है। जबकि इसी मामले में दूसरे आरोपित को दोषमुक्त किया है।

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21 जनवरी 2020 को भिकियासैंण पुलिस को जैनल की ओर एक वाहन आता दिखाई दिया। पुलिस ने वाहन संख्या एचआर 51 एसी 0930 को रोका। कागजात मांगने पर वाहन चालक वहां से फरार होने की कोशिश करने लगा। पुलिस ने कुछ कदम दूरी पर ही आरोपित को दबोच लिया। तलाशी लेने पर पुलिस को वाहन की पिछली सीट में दो प्लास्टिक के कट्टों में 34 किलो 52 ग्राम गांजा बरामद हुआ।

पूछताछ में चालक उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद ठाकुरद्वारा निवासी चरन सिंह ने बताया कि वह अपने मित्र अंशुल गुलार के साथ डोटियाल से गांजा खरीदकर ला रहे थे। दूसरे वाहन को अंशुल चला रहा था जो फरार हो गया है।

दूसरे वाहन संख्या यूके 18- 4472 से भी 18 किलो 900 ग्राम गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने बरामद माल को सील करते हुए बमुश्किल दोनों आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। विवेचनाधिकारी ने विवेचना पूरी कर न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा ने न्यायालय को बताया कि आरोपितों के पास संयुक्त रूप से वाहन में गांजा बरामद किया गया। आरोपित अवैध तरीके से गांजे का कारोबार कर रहे हैं।

विशेष सत्र न्यायाधीश ने चरन सिंह को धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत 10 साल की सजा व एक लाख रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर एक माह के अतिरिक्त कारावास से दंडित करने के आदेश दिए हैं। जबकि अंशुल को धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी न पाते हुए उसे दोषमुक्त किया है।


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