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एनएच घोटाले के आरोपी डीपी सिंह ने हाई कोर्ट में दाखिल की जमानत याचिका

निचली अदालत से जमानत याचिका खारिज होने के बाद एनएच 74 भूमि मुआवजा घोटाला के मुख्य आरोपी डीपी सिंह ने हाई कोर्ट में जमानत के लिये प्रर्थना पत्र दाखिल किया है।

By BhanuEdited By: Published: Mon, 19 Feb 2018 02:30 PM (IST)Updated: Tue, 20 Feb 2018 11:42 AM (IST)
एनएच घोटाले के आरोपी डीपी सिंह ने हाई कोर्ट में दाखिल की जमानत याचिका
एनएच घोटाले के आरोपी डीपी सिंह ने हाई कोर्ट में दाखिल की जमानत याचिका

नैनीताल, [जेएनएन]: एनएच 74 भूमि मुआवजा घोटाला अब नैनीताल हाई कोर्ट की दहलीज पर पहुंच गया है। निचली अदालत से जमानत याचिका खारिज होने के बाद घोटाले के मुख्य आरोपी डीपी सिंह ने हाई कोर्ट में जमानत के लिये प्रर्थना पत्र दाखिल किया है। 

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आज कोर्ट ने पूरे मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की एकलपीठ ने राज्य सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा है। इसके बाद कोर्ट 15 मार्च को पूरे मामले पर सुनवाई करेगी। 

आपको बताते चलें कि उघम सिंह नगर में एनएच 74 सड़क चौडिकरण के दौरान घोटाला सामने आया था। कुमाऊं कमिश्नर की जांच के बाद सामने आया कि घोटाला तीन सौ करोड़ से ज्यादा का है। मामले की गम्भीरता देखते हुये राज्य सरकार ने एसआईटी का गठन किया। 

इसके बाद एसआईटी की टीम ने भूमि अध्यापित अधिकारी डीपी सिंह को मुख्य आरोपी बनाया। इस पर 23 नवंबर को डीपी सिंह ने एसएसपी कार्यालय में आत्मसमर्पण किया। इसके बाद कोर्ट ने 24 नवंबर को डीपी सिंह समेत अन्य आरोपियों को जेल भेज दिया। एसआईटी ने अब तक पूरे मामले में 18 लोगों की गिरफ्तारी की है।  डीपी सिंह समेत 12 लोगों के खिलाफ निचली अदालत में 5804 पन्नों की चार्जसीट दाखिल की थी। निचली अदालत से याचिका खारिज होने के बाद डीपी सिंह ने हाई कोर्ट की शरण ली है।

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