बागेश्वर में मानकों में लापरवाही पर डीएम ने दो संस्थाओं पर लगाया दस-दस हजार का जुर्माना
दोनों संस्थाओं के दूध में फैट की मात्रा न्यूनतम मानक से कम पाई गई थी। रिपोर्ट आने के बाद मामला न्याय निर्णाय अधिकारी की न्यायालय में भेजा गया। न्यायालय ने दोनों संस्थाओं पर दस-दस हजार का अर्थदंड लगाया है। केस की पैरवी शासकीय अधिवक्ता बसंत बल्लभ पाठक ने की।
जागरण संवाददाता, बागेश्वर: मानकों के अनुरुप दूध नही मिलने पर जिलाधिकारी की कोर्ट ने दो संस्थाओं पर दस-दस हजार का अर्थदंड लगाया है। तय समय पर जुर्माना जमा नही करने पर चालानी कार्रवाई की जाएगी।
बीते वर्ष निरीक्षण के दौरान दिव्येश्वरी आजीविका स्वायत्त सहकारिता गागरीगोल, गरुड़ व हिलांश डेयरी पिंडारी रोड़ कैलखुरिया से दूध के नमूने लिए थे। नमूनों की जांच को राज्य औषधि एवं खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला रुद्रपुर भेजा गया था। जांच रिपोर्ट के अनुसार इन दोनों संस्थाओं के दूध में फैट की मात्रा न्यूनतम मानक से कम पाई गई थी। रिपोर्ट आने के बाद मामला न्याय निर्णाय अधिकारी की न्यायालय में भेजा गया। न्यायालय ने दोनों संस्थाओं पर दस-दस हजार का अर्थदंड लगाया है। केस की पैरवी शासकीय अधिवक्ता बसंत बल्लभ पाठक ने की।
जिला खाद्य सुरक्षा अभिहीत अधिकारी डा. प्रकाश चंद्र फुलारा ने का कि समय-समय पर खाद्य पदार्थों के नमूने जांच को भेजे जाते है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही कार्रवाई की जाती है। अभी कई रिपोर्टों का इंतजार है। उन्होंने सभी व्यापारियों से मिलावटी व एक्सपायरी सामान ना बेचने को कहा है। उन्होंने कहा कि होटल वाले साफ, सफाई पर विशेष ध्यान रखें। नियमों के अनुरुप सामान नही मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में और निरीक्षण अभियान चलाया जाएगा। फुलारा ने आम लोगों से मिलावटी सामान बेचने वालों की सूचना भी देने को कहा ताकि ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जा सके।