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डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया पर फैसला सुरक्षित nainital news

हाई कोर्ट ने राज्य के डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्राध्यापक के 877 पदों की नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया है।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Wed, 20 Nov 2019 11:59 AM (IST)Updated: Wed, 20 Nov 2019 11:59 AM (IST)
डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया पर फैसला सुरक्षित nainital news
डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया पर फैसला सुरक्षित nainital news

नैनीताल, जेएनएन : हाई कोर्ट ने राज्य के डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्राध्यापक के 877 पदों की नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया है। इन पदों में अभ्यर्थियों में से अधिकांश को नियुक्ति पत्र भी जारी हो गए थे।

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दरअसल चार अगस्त 2017 को राज्य लोक सेवा आयोग की ओर से डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 877 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की गई। इन पदों की नियुक्ति प्रक्रिया करीब-करीब पूरी हो चुकी थी। इसी बीच देहरादून निवासी मधु बहुगुणा ने याचिका दायर कर नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती दी। याचिका में आरोप लगाया गया कि नियुक्ति प्रक्रिया में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के रेगुलेशन का उल्लंघन किया जा रहा है, लिहाजा पूरी नियुक्ति प्रक्रिया को निरस्त किया जाए। याचिकाकर्ता के अनुसार यूजीसी रेगुलेशन के अनुसार सलेक्शन प्रक्रिया में अभ्यर्थियों को क्रमश: 50, 30 व 20 अंक दिए जाने थे, मगर आयोग द्वारा सीधे सौ अंक दे दिए गए, जो गलत है। सरकार की ओर से मुख्य स्थाई अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि सरकार द्वारा यूजीसी रेगुलेशन की सिर्फ शैक्षिक योग्यता को स्वीकार किया है और चयन प्रक्रिया को स्वीकार नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल रही है, लिहाजा इस प्रक्रिया को चुनौती नहीं दे सकती। राज्य लोक सेवा आयोग की ओर से भी कमोवेश इसी तरह की दलील दी गई। बुधवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आलोक कुमार सिंह की खंडपीठ ने मामले में सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया।

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