Move to Jagran APP

राज्य के पर्यटन स्थलों पर कोरोना के नियमों के उल्लंघन का मामला हाई कोर्ट पहुंचा

राज्य के पर्यटन स्थलों पर कोरोना के नियमों के उल्लंघन का मामला हाई कोर्ट पहुंच गया है। नैनीताल मसूरी देहरादून समेत अन्य हिल स्टेशनों पर आम आदमी के लिए पाबंदियां और पर्यटकों को दी जा रही छूट से कोविड के बढ़ते मामलों को अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली ने आधार बनाया है।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Wed, 07 Jul 2021 08:28 AM (IST)Updated: Wed, 07 Jul 2021 08:28 AM (IST)
राज्य के पर्यटन स्थलों पर कोरोना के नियमों के उल्लंघन का मामला हाई कोर्ट पहुंचा
राज्य के पर्यटन स्थलों पर कोरोना के नियमों के उल्लंघन का मामला हाई कोर्ट पहुंचा

जागरण संवाददाता, नैनीताल : राज्य के पर्यटन स्थलों पर कोरोना के नियमों के उल्लंघन का मामला हाई कोर्ट पहुंच गया है। नैनीताल, मसूरी, देहरादून समेत अन्य हिल स्टेशनों पर आम आदमी के लिए पाबंदियां और पर्यटकों को दी जा रही छूट से कोविड के बढ़ते मामलों को अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली ने आधार बनाया है। मंगलवार को उन्होंने कोर्ट में दाखिल प्रार्थना पत्र के साथ दैनिक जागरण की खबरों को भी शामिल किया है।

loksabha election banner

इसमें देहरादून में मेडिकल कचरे का निस्तारण नहीं होने, नैनीताल में पर्यटन स्थलों में बिना मास्क के सैर-सपाटा तथा झील में नौकायन, रूसी बाईपास व नारायण नगर में पुलिस को ओर से चेकिंग के नाम पर खानापूॢत के अलावा देहरादून, नैनीताल व मसूरी आदि शहरों में पर्यटक वाहनों से सड़कों पर लगे जाम से संबंधित समाचार व फोटो को संलग्न किया गया है। प्रार्थना पत्र में पर्यटकों के लिए भी कोविड प्रोटोकॉल को रेगुलाइज करने के निर्देश दिए जाने की याचना की गई है।

नैनीताल समेत अन्य हिल स्टेशनों में कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन को देखते हुए भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को नियमित प्रेस कांफ्रेंस में चेतावनी जारी की है। इधर अधिवक्ता व याचिकाकर्ता दुष्यंत ने भी हाई कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल कर दिया है। वहीं कोविड संक्रमण से संबंधित डेथ ऑडिट की रिपोर्ट दाखिल करने के लिए सचिव स्वास्थ्य ने कोर्ट से 10 दिन का समय मांगा है। अब बुधवार को कोविड काल में स्वास्थ्य अव्यवस्था तथा चारधाम यात्रा के मामले में हाई कोर्ट सुनवाई करेगा।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.