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पिटकुल व ऊर्जा निगम में इंजीनियर की नियुक्ति पर रोक

जागरण संवाददाता, नैनीताल : पिटकुल और उत्तराखंड पॉवर कॉरपोरेशन लि. में 515 जूनियर इंजीनियर पदों के लि

By JagranEdited By: Published: Thu, 15 Mar 2018 06:26 PM (IST)Updated: Thu, 15 Mar 2018 06:26 PM (IST)
पिटकुल व ऊर्जा निगम में इंजीनियर की नियुक्ति पर रोक
पिटकुल व ऊर्जा निगम में इंजीनियर की नियुक्ति पर रोक

जागरण संवाददाता, नैनीताल : पिटकुल और उत्तराखंड पॉवर कॉरपोरेशन लि. में 515 जूनियर इंजीनियर पदों के लिए चयनित बेरोजगारों के लिए बुरी खबर है। हाई कोर्ट ने एक ही कोचिंग सेंटर के 66 अभ्यर्थियों के चयन मामले को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए इन पदों पर हुई नियुक्तियों पर रोक लगा दी है। साथ ही इस मामले पर हो रही जांच की समय-समय पर रिपोर्ट हाई कोर्ट में प्रस्तुत करने के आदेश उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को दिए हैं। कोर्ट ने आदेश के बाद पूरी भर्ती प्रक्रिया सवालों के घेरे में आ गयी है।

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दरअसल, 21 सितंबर 2016 को उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा 515 जूनियर इंजीनियर पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदनों की तिथि 31 अक्टूबर-2016 थी और आयोग द्वारा पिछले साल पांच नवंबर को परीक्षा आयोजित कराने के बाद इसी साल छह फरवरी को चयनित अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट जारी कर दी। इधर, हाल ही में रुड़की हरिद्वार के जीनियस कोचिंग सेंटर में डीएम दीपक रावत ने छापेमारी की तो पता चला कि इसी कोचिंग सेंटर के 66 अभ्यर्थियों का चयन इन पदों के लिए हुआ है। इसके बाद आयोग द्वारा जांच की गई।

मामला उजागर होने के बाद जगदीश प्रसाद समेत चार अन्य ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि एक ही कोचिंग सेंटर से 66 अभ्यर्थियों का चयन होना असंभव है और यह चयन कोचिंग सेंटर व आयोग की मिलीभगत से हुआ है। याचिका में यह भी कहा गया है कि मेरिट लिस्ट ग्रेड के हिसाब से बनाई जानी चाहिए और जो मेरिट लिस्ट तैयार की गई है, उसे निरस्त कर दोबारा बनाई जाए। न्यायाधीश न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की एकलपीठ ने याचिका के बिन्दुओं को गंभीर मानते हुए नियुक्तियों पर रोक लगा दी। साथ ही साफ किया है कि जो जांच चल रही है, उसकी समय-समय पर जांच रिपोर्ट कोर्ट में भी प्रस्तुत की जाए।


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