दो दिन के भीतर सड़क से मलबा हटाएं
फोटो-14 एनटीएल-30 परिचय-नैनीताल में अंडा मार्केट क्षेत्र में मनमाने तरीके से केबिल बिछाने
जागरण संवाददाता, नैनीताल : मनमाने व अवैज्ञानिक तरीके से ऑप्टिकल केबल बिछाने से शहर की सड़कों की खुदाई कर मलबा नहीं हटाने का हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है। कोर्ट ने सड़क पर मलबा नहीं हटाने की शिकायत पर जिलाधिकारी को दो दिन के भीतर मलबा हटाने तथा आठ जनवरी तक कार्य पर फिलहाल रोक लगा दी है।
गुरुवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया व न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी की खंडपीठ के समक्ष नैनीताल के सूखाताल में अतिक्रमण हटाने से संबंधित पीआइएल पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने नैनीताल में ट्रैफिक समस्या के निदान के लिए माल रोड में शाम छह से आठ बजे तक यातायात बंद करने की तर्ज पर 24 घंटे वन-वे जैसा ठोस प्लान अमल में लाने को कहा। न्यायालय ने बाजार में व्यापारिक सामान के वाहनों को रात नौ बजे से सुबह चार-पांच बजे माल उतारने की अनुमति देने को कहा है।
सुनवाई के दौरान कोर्ट कमिश्नर सीडी बहुगुणा के इलाहाबाद बैंक के समीप चार फिट का अतिक्रमण के आरोप पर कोर्ट ने डीएम, कोर्ट कमिश्नर के अलावा संबंधित अधिवक्ताओं को बैठकर अतिक्रमण का हल निकालने को कहा है। नो पार्किग जोन में गाड़ी हटाने में देरी पर एसएसपी जन्मेजय खंडूड़ी ने बताया कि कार उठाने को लाई गई दोनों क्रेन कार उठाने में अक्षम हैं। मामले में अगली सुनवाई 21 दिसंबर नियत की गई है।