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नशे के सौदागरों की जमानत नामंजूर

नैनीताल में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस राकेश कुमार सिंह की कोर्ट ने नशे के कारोबारी की जमानत अर्जी खारिज की।

By JagranEdited By: Published: Fri, 23 Oct 2020 08:19 PM (IST)Updated: Sat, 24 Oct 2020 01:55 AM (IST)
नशे के सौदागरों की जमानत नामंजूर
नशे के सौदागरों की जमानत नामंजूर

जासं, नैनीताल: द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस राकेश कुमार सिंह की कोर्ट ने गांजे के साथ पकड़े गए आरोपितों की जमानत नामंजूर कर दी है। एडीजीसी पूजा साह के अनुसार 25 सितंबर को भवानीगंज क्षेत्र रामनगर में पुलिस ने गश्त के दौरान साइकिल सवार को रोका। चेक करने पर साइकिल पर रखे दो कट्टों में 19 किलो 135 ग्राम गांजा बरामद किया गया। इस मामले में नासिर हुसैन निवासी शक्तिनगर पुछड़ी रामनगर को गिरफ्तार किया गया।

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शुक्रवार को नासिर की जमानत का एडीजीसी द्वारा विरोध किया गया। अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने जमानत नामंजूर कर दी। उधर, विशेष न्यायाधीश एनडीपीसी की ही कोर्ट ने लालकुआं में 17 अगस्त को तीन सौ नशे के इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार सलीम निवासी शाहगंज बरेली की जमानत नामंजूर कर दी।


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