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32 किलो चरस तस्करी के आरोपी को जमानत नहीं

जागरण संवाददाता, नैनीताल : प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस अरविंद कुमार

By JagranEdited By: Published: Thu, 14 Dec 2017 06:06 PM (IST)Updated: Thu, 14 Dec 2017 06:06 PM (IST)
32 किलो चरस तस्करी के आरोपी को जमानत नहीं
32 किलो चरस तस्करी के आरोपी को जमानत नहीं

जागरण संवाददाता, नैनीताल : प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस अरविंद कुमार की कोर्ट ने 32 किलो चरस के साथ पकड़े गए अभियुक्तों में से एक की जमानत अर्जी खारिज कर दी। उसके दो साथी भी जेल में बंद हैं।

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अभियोजन के अनुसार 15 अक्टूबर को चोरगलिया के एसओ संजय जोशी व अन्य पुलिस कर्मी गश्त पर थे तो मुखबिर ने सूचना दी कि दानीबंगर के पास सेंट्रो गाड़ी में तीन संदिग्ध हैं। मौके पर पहुंचे तो तीनों को पकड़ लिया। चेकिंग करने पर कय्यूम पुत्र अयूब निवासी मोहल्ला अलदरमियांन, पोस्ट मुल्तयान, वसीम पुत्र जिन्दा निवासी पोस्ट पुराना बाजार, वसीम पुत्र नफीस निवासी थाना कैराना शामली उत्तर प्रदेश के पास से कुल 32 किलो चरस बरामद की। गुरुवार को कोर्ट में अब्दुल कय्यूम की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी घनश्याम पंत ने जमानत का विरोध किया। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।


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