डीएम बताएं, अतिक्रमण पर क्यों नहीं कर रहे कार्रवाई
जागरण संवाददाता, नैनीताल : सरोवर नगरी के मल्लीताल बड़ा बाजार क्षेत्र तथा इलाहाबाद बैंक के समीप अतिक्
जागरण संवाददाता, नैनीताल : सरोवर नगरी के मल्लीताल बड़ा बाजार क्षेत्र तथा इलाहाबाद बैंक के समीप अतिक्रमण मामले में आदेश का अनुपालन नहीं करने पर हाई कोर्ट ने जिला प्रशासन को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने नगरपालिका की ओर से फांसी गधेरा और कालाढूंगी रोड सडि़याताल में प्रस्तावित लेक ब्रिज चुंगी पर रोक लगा दी है।
मंगलवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया व न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की खंडपीठ के समक्ष नैनीताल निवासी अजय सिंह रावत की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट के समक्ष याचिकाकर्ता के अधिवक्ता राजीव बिष्ट द्वारा बताया गया कि जिला विकास प्राधिकरण की मिलीभगत से सूखाताल समेत शहर के अन्य स्थानों पर अवैध निर्माण हो रहे हैं। 1995 में सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश के बाद भी ग्रुप हाउसिंग बंद नहीं हुई है। याची के अधिवक्ता ने कहा कि जिस मकसद से जनहित याचिका दायर की गई थी, वह अधूरा है। ऐसे में याची के समक्ष याचिका वापस लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इस पर खंडपीठ ने याचिककर्ता के अधिवक्ता से अवैध निर्माणों की सूची कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
खंडपीठ ने जिलाधिकारी दीपेंद्र चौधरी से नाराजगी जताते हुए कहा कि अब तक बड़ा बाजार से अतिक्रमण पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा है। कोर्ट ने नाराजगी भरे लहजे में कहा कि अदालत के आदेशों पर धीमी कार्रवाई हो रही है। कोर्ट कमिश्नर सीडी बहुगुणा ने कोर्ट को जानकारी दी कि बड़ा बाजार मल्लीताल में कई स्थानों पर अतिक्रमण किया गया है। सामान दुकानों के बाहर फैलाया गया है, जिस पर कोर्ट ने सख्त नाराजगी जताते हुए मामले में सख्त कार्रवाई करने के निर्देश जिलाधिकारी को दिए।
31 मार्च तक पूरा कर केबल बिछाने का काम
नैनीताल : खंडपीठ ने जिलाधिकारी को सख्त निर्देश दिए कि नैनीताल की सड़कों पर केबल बिछाने के लिए हो रहे कार्य को हर हाल में 31 मार्च तक खत्म कराएं। साथ ही साफ किया कि निर्माण कंपनी सुबह आठ बजे से शाम पांच बजे तक काम नहीं करेगी, क्योंकि इस समय स्कूली बच्चों का आवागमन तथा कार्यालय आने जाने का समय होता है। खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए पालिका के फांसी गधेरा व कालाढूंगी रोड में सडि़याताल में प्रस्तावित लेक ब्रिज चुंगी पर फिलहाल रोक लगा दी है।
इधर, पालिका ईओ रोहिताश शर्मा ने बताया कि कोर्ट के आदेश के अनुपालन में 24 मार्च को प्रस्तावित टेंडर फिलहाल स्थगित कर दिया है।