Move to Jagran APP

उत्तराखंड संस्कृत विवि के कुलपति की नियुक्ति पर प्रश्नचिह्न, कोर्ट ने जवाब देने को कहा

हाई कोर्ट ने गलत तरीके से नियुक्ति के मामले में उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति से तीन अक्टूबर तक जवाब देने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई चार अक्टूबर को होगी।

By Sunil NegiEdited By: Published: Fri, 22 Sep 2017 06:59 PM (IST)Updated: Fri, 22 Sep 2017 10:37 PM (IST)
उत्तराखंड संस्कृत विवि के कुलपति की नियुक्ति पर प्रश्नचिह्न, कोर्ट ने जवाब देने को कहा
उत्तराखंड संस्कृत विवि के कुलपति की नियुक्ति पर प्रश्नचिह्न, कोर्ट ने जवाब देने को कहा

नैनीताल, [जेएनएन]: हाई कोर्ट ने उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति पीयूष कांत दीक्षित की नियुक्ति पर प्रश्नचिह्न लगाते हुए कुलपति से तीन अक्टूबर तक जवाब देने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई चार अक्टूबर की नियत की है।

loksabha election banner

रुड़की निवासी पवन कुमार उपाध्याय ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति को गलत तरीके से हुई है और उनके शैक्षिक प्रमारण गलत तरीके हासिल किए हुए है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि पीयूष कांत दीक्षित ने 11 वर्ष की आयु में 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी।

पीयूष के शैक्षिक प्रमाण पत्रों की वैधता पर प्रश्नचिह्न उठाया गया है। प्रमाणपत्र में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी से पूर्ण मध्यमा परीक्षा (हाई स्कूल के समकक्ष) वर्ष 1975 में 11 वर्ष की आयु में उत्तीर्ण की।

उत्तर मध्यमा (इंटर)1977 में शास्त्री परीक्षा (स्नातक)वर्ष 1979 तथा आचार्य (स्नातकोत्तर) वर्ष 1982 में उत्तीर्ण की है, जबकि उन्होंने इसी विश्वविद्यालय से 1990 में पीएचडी भी की है। इसी आधार पर पीयूष ने 11 वर्ष की आयु में हाई स्कूल, 13 वर्ष में इंटर और 15 वर्ष की आयु में स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की, जो हास्यास्पद है। 

याची ने न्यायालय से इन दास्तावेजों की सत्यता की आवश्यक जांच करने के लिए प्रार्थना की है। मुख्य न्यायाधीश केएम जोसफ और न्यायमूर्ति आलोक सिंह की खंडपीठ ने पीयूष कांत दीक्षित को तीन अक्टूबर तक जवाब देने को कहा है।

यह भी पढ़ें: शिक्षक पद पर नियुक्ति को उर्दू मोअल्लिम डिग्री अयोग्य घोषित

यह भी पढ़ें: हार्इकोर्ट ने पिरान कलियर दरगाह प्रबंधन को लगार्इ कड़ी फटकार  


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.