कोर्ट ने सचिव शहरी विकास से दो जनवरी को पूरे रिकॉर्ड के साथ पेश होने को कहा
हाईकोर्ट ने रुड़की नगर निगम में पाडली गुज्जर व रामपुर गांवों को नगर निगम रुड़की से बहार करने संबंधित याचिका में सचिव शहरी विकास से पुरे रिकॉर्ड के साथ पेश होने को कहा है।
नैनीताल, जेएनएन। हाईकोर्ट ने रुड़की नगर निगम में पाडली गुज्जर व रामपुर गांवों को नगर निगम रुड़की से बहार करने संबंधित याचिका में सुनवाई हुई। न्यायाधीश न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की एकलपीठ में आज सचिव शहरी विकास को पेश होना था, लेकिन वह किसी कारणवश कोर्ट में पेश नही हो सके। उनकी जगह मुख्य नगर अधिकारी अशोक पांडे कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने सचिव शहरी विकास से दो जनवरी को पुरे रिकॉर्ड के साथ पेश होने को कहा है। साथ में याचिकर्ताओ से कहा है कि वे इससे सम्बंधित समस्त रिकॉर्ड व नक्शा कोर्ट में पेश करे कि कौन-कौन से नगर निगम से कितनी दुरी पर है या नगर निगम की सीमाओ के पास स्थित है।
कोर्ट ने जनहित याचिका में दिए आदेश का भी सज्ञान लिया है, जिसमे यह आदेश दिया गया था कि समस्त निकायों नगर निगमों के चुनाव एक साथ कराये जाएं, परन्तु अभी तक कुछ नगर निगमों के चुनाव नहीं कराये गए है। कल के आदेश में कोर्ट ने सचिव शहरी विकास को स्थिति स्पस्ट करने के आदेश दिए थे कि वह किस आधार पर किसी भी क्षेत्र को नगर पंचायत व नगर निगम में शामिल व बाहर कर रहे है।
जिस पर कोर्ट ने सचिव शहरी विकास को व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा था। रुड़की निवासी रियाज कुरैशी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि सरकार ने 17 दिसंबर 2018 को एक नोटिफिकेशन जारी कर दोनों गांवों को नियम विरुद्ध तरीके से नगर निगम से बाहर कर दिया है। इस नोटिफिकेशन को याचिकर्ता ने हाई कोर्ट में चुनोती दी। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने सचिव शहरी विकास को आदेश दिए है कि वे समस्त रिकॉर्ड के साथ दो जनवरी को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश हों।
यह भी पढ़ें: एनआइवीएच देहरादून में यौन शोषण के आरोपित बर्खास्त शिक्षक को राहत नहीं
यह भी पढ़ें: टूर घोटाला : हाई कोर्ट ने पूछा, राष्ट्रीय अवकाश पर 20 लाख का भुगतान कैसे हुआ