सही टीडीएस कटौती व समय पर जमा कराना जरूरी
जागरण संवाददाता हल्द्वानी आय के स्रोत पर टैक्स (टीडीएस) की कटौती अनिवार्य है। काटे गए ट
जागरण संवाददाता, हल्द्वानी : आय के स्रोत पर टैक्स (टीडीएस) की कटौती अनिवार्य है। काटे गए टीडीएस को अगले माह की सात तारीख से पहले विभाग के खाते में जमा कराएं। कटौती के बाद टीडीएस जमा न कराना गबन की श्रेणी में आता है। ऐसी स्थिति में टीडीएस की राशि को 1.5 फीसद ब्याज के साथ वसूलने का प्रावधान है। इसके लिए तीन माह से लेकर सात साल तक की जेल हो सकती है।
संयुक्त आयकर आयुक्त (टीडीएस) लियाकत अली ने गुरुवार को एमबीपीजी कॉलेज के सभागार में आयोजित कार्यशाला में ये बातें कहीं। उच्च शिक्षा विभाग में कार्यरत आहरण-वितरण अधिकारियों के लिए आयोजित कार्यशाला में अली ने सलाह दी कि टीडीएस कटौती के समय सही पैन नंबर दर्ज कराएं। पैन नहीं देने या गलत देने पर रिटर्न में क्रेडिट नहीं मिलेगा। गलत पैन देने पर दस हजार रुपये पेनाल्टी का प्रावधान है। कार्यशाला में टीडीएस कटौती, समस्या, निराकरण, टीडीएस स्टेटमेंट फाइल न करने पर कार्रवाई का प्रावधान आदि विषय पर विस्तार से जानकारी दी गई। विवाद से विश्वास 2020 योजना के बारे में भी बताया गया।
इससे पहले उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. एनपी माहेश्वरी, एमबीपीजी कॉलेज की प्राचार्य डॉ. बीना खंडूरी ने संयुक्त आयकर आयुक्त लियाकत अली का स्वागत किया। इस दौरान सहायक आयकर आयुक्त शशि प्रभा सक्सेना, पीएस राणा, प्रकाश उपाध्याय, डॉ. सीएस जोशी, प्रो. पीके पाठक, प्रो. एके जोशी, प्रो. कमला चन्याल, प्रो. संगीता गुप्ता, प्रो. शशि पुरोहित, डॉ. हरीश जोशी, प्रो. कमला पांडे, डॉ. आरएस भाकुनी, प्रो. बीसी तिवारी, प्रो. हेमा प्रसाद समेत सौ से अधिक प्रतिभागी मौजूद रहे।