सहकारिता चुनाव का मामला हाई कोर्ट पहुंचा
जागरण संवाददाता, नैनीताल : सहकारी चुनाव को लेकर सरकार के ऊहापोह के बीच प्रारंभिक कृषि ऋण समिति के चु
जागरण संवाददाता, नैनीताल : सहकारी चुनाव को लेकर सरकार के ऊहापोह के बीच प्रारंभिक कृषि ऋण समिति के चुनाव का मामला हाई कोर्ट पहुंच गया है। कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए सरकार से पूछा है कि अब तक इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है।
साधन सहकारी समिति भीमताल, जिला नैनीताल के सदस्य सुरेंद्र सिंह परिहार ने याचिका दायर कर कहा है कि प्राथमिक कृषि ऋण समिति या पैक्स का कार्यकाल समाप्त होने वाला है। मगर अब तक रजिस्ट्रार कॉपरेटिव द्वारा चुनाव की अधिसूचना जारी नहीं की गई है। चुनाव कराने के लिए सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण में अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भी नहीं की गई है। ऐसी परिस्थितियों में चुनाव टलना तय है। याचिका में आरोप लगाया है कि सरकार द्वारा इन समितियों को प्रशासकों के हवाले कर अपना कब्जा जमाने तथा उपविधियों में संशोधन का प्रयास किया जा रहा है। याचिका में यह भी कहा गया है कि संविधान की धारा-243 जेड के तहत निर्वाचन बोर्ड को चार्ज दिया जा सकता है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ ने मामले में अगली सुनवाई तीन अप्रैल नियत करते हुए पूछा है कि सरकार इस मामले में क्या कार्रवाई कर रही है।